विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ करने पर भुगतनी होगी सजा
धौलपुर. जिले में करंट से आए दिन हो रही मौतों से सकते में आए विद्युत निगम ने भी सख्त रवैया अख्तियार किया है। अब निगम के विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस सम्बंध में निगम के अधीक्षण अभियंता ने लोगों के बचाव के लिए भी एडवाइजरी भी जारी की है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को राजाखेड़ा के नागर गांव में दो भाइयों तथा सैपऊ क्षेत्र के करीमपुर में एक युवक की करंट से मौत हो गई थी। अधीक्षण अभियंता बीएल वर्मा ने बताया कि उपभोक्ता सिंगल फेज सप्लाई के दौरान थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के इन्कमिंग जंफर से छेड़छाड़ कर एन्टी साइड पर एक फेज सप्लाई चालू कर लेता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता या तो सिंगल फेज मोटर चला कर विद्युत का उपभोग करते है या दो केपिस्टिर लगा कर सिंगल फेज सप्लाई को थ्री फेज बना कर थ्री फेज मोटर चला कर विद्युत का उपभोग करते है। जो कि विद्युत दुरूपयोग की श्रेणी में आता है। ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ सतर्कता शाखा की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है।
निगम एसई ने कहा है कि विद्युत का तार अगर किसी जगह पर टूटा दिखता है तो इसकी शिकायत टोल फ्री नं. 18 0018 006 507 पर दर्ज कराएं।
उसके बाद निगम की एफआरटी टीम उस तार को सही करने आएगी। अपने स्तर पर तार से छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 30 मिनट की अवधि में टीम मौके पर नहीं पहुंचे तो वृत कंट्रोल रूम दूरभाष नं. 056 42220010 पर सूचित कर सकते हैं।