कंपनी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप
डिंडोरी•Jun 11, 2021 / 08:22 pm•
ayazuddin siddiqui
Chit fund company operator asked for bail, the court placed the condition of depositing crores of rupees
डिंडोरी. जिले में चिटफंड कंपनी का कारोबार करने वाले रामनिवास पाल को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 1 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पर जमानत अर्जी स्वीकार की है। रामनिवास पाल पर निवेशकों से 2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। जिन्हें शहपुरा, डिंडोरी जिले का रहने वाला बताया गया है। साथ ही उनके द्वारा चिटफंड कंपनी के माध्यम से जिले में लोगों की राशि हड़पे जाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप
न्यायमूर्ति राजीव कुमार दुबे की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन की ओर से पैनल लॉयर संतोष यादव ने जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आवेदक ने कंपनी के डायरेक्टर के रूप में भोले वाले लोगों से निवेश करवाया उन्हें रकम दोगुना करने का झांसा दिया जब रकम भुगतान का समय आया तो कंपनी का कार्यालय बंद कर आरोपी द्वारा भागने की तैयारी कर ली गई थी। इससे पहले की वह अपने मंसूबों पर कामयाब होता पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
दो साल से जेल में हे ठगी का आरोपी
इस मामले में शहपुरा, डिंडोरी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। आरोपी 10 जून 2019 से जेल में है, आरोपी की ओर से उसके अधिवक्ता ने दलील दी थी कि आवेदक दो करोड़ के घोटाले के मामले में एक करोड़ रुपए जमा करने तैयार है। जिस आधार पर 2 साल से जेल में बंद आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाए। हाईकोर्ट ने सभी बिंदुओं व 1 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त रेखांकित करते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।