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लॉकडाउन अवधि के लिए कलेक्टर ने जारी की गाइड़ लाइन

locationडिंडोरीPublished: Jun 02, 2020 09:48:21 pm

Submitted by:

Rajkumar yadav

अन्त्येष्टी में २० और शादी में ५० व्यक्तियों को अनुमति

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डिंडौरी. कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिले में इस दौरान आम जनता की गतिविधियोंके लिए आगामी आदेश तक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जारी इस दौरान जिले के समस्त हाट बाजार नहीं लगेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ,ऑटो, बस सेवा के लिए पृथक से आदेश जारी होगा। इस दौरान समस्त आंगनबाडी, मदरसा एवं शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा 9 जून से आयोजित 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित समय-सारणी अनुसार जारी रहेंगी। समस्त सत्कार संबंधी संस्थान होटल रिसोर्ट, मोटल, धर्मशाला, बारात घर आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। व्यावसायिक दुकान, प्रतिष्ठान पर पांच व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा तथा ग्राहकों के बीच 06 फिट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जवाबदारी संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान संचालक की होगी, अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर दुकान, प्रतिष्ठान को सील कियाजा सकेगा। समस्त सिनेमा हॉल,मल्टी कांपलैक्स, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जमनेशियम, स्पोट्र्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, आडोटोरियम और समरूम स्थान आगामीआदेश तक बंद रहेंगे। इसी तरह सार्वजनिक आयोजन, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैैक्षणिक, धार्मिक समारोह या अन्य समारोह का आयोजन नहीं होगा। समस्त धर्म स्थल, पूजा स्थल, जनता के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान 65 वर्ष की उम्र के व्यक्ति ,गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष की उम्र तक के बच्चे अपने घर में रहेंगे। चिकित्सा आधार पर होम क्वारंटाईन किए गए व्यक्ति अपने घरों अथवा निर्धारित केन्द्रों में ही रहेंगे। कटेंनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोडकर अन्य किसी भी प्रकार का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। डिंडौरी एवं शहपुरा नगर परिषद सीमा में सभी चौराहों और मार्गों पर सब्जी, फल के स्थाई ठेले नहीं लगेंगे, बल्कि अपने-अपने आवंटित वार्डों में निर्धारित स्थल पर दुकान लगाएंगे औरफेरी लगाकर विक्रय करेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोडकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा अर्थात रात्रिकालीन कफ्र्यू रहेगा। गुमास्ता एक्ट के अंतर्गत निर्धारित कियए गए सप्ताहिक अवकाश का पालन होगा, अर्थात उस दिन प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।इसी तरह प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक समस्त सेवा औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। इसी तरह जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय निर्माण कार्य योजनाओं की गतिविधियां संचालित रहेंगी। समस्त शासकीय,अशासकीय कार्यालय निर्धारित समय अवधि में पूर्ण क्षमता के साथ खुले रहेंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा अंतर्जिला अंतर्राज्यीय आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा, आवागमन के लिए पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। समस्त प्रकार के माल परिवहन की सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना चेहरा मास्क, फेसकवर से ढकना अनिवार्य होगा। सभी दुकानदार बिना मास्क, फेसकवर के आने वाले ग्राहकों को सामान विक्रय नहीं करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय अपराध होगा और एक हजार रूपए का अर्थदण्ड एवं 6 माह की सजा आरोपित किया जा सकेगा। सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाखू एवं उसके उत्पाद का उपयोग नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से दो गज की दूरी बनाए रखना होगा तथा समस्त प्रतिष्ठानों के मालिकों, संचालकों को अपने ग्राहक के बीच एक दूसरे से कम से कम 6 फिट की दूरी बनाकर सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसी तरह अंत्येष्टी क्रिया में 20 से अधिक लोग तथा विवाह कार्य के लिए दोनंो पक्षों के मिलाकर कुल 50 से अधिक लोगों से अधिक की उपस्थित प्रतिबंधित रहेगी। जिले के ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो स्मार्ट मोबाईल रखते हैं आरोग्य सेतु एप का अपने मोबाईल फोन में उपयोग करना होगा ताकि वे अपनी स्वस्थ्य स्थिति को इस एप पर अपडेट करें। इससे आवष्यकता पडने पर उन्हें चिकित्सा सेवा मुहैया कराने में सुविधा होगी।

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