scriptअब बिना अनुमति नहीं निकाल सकेंगे जुलूस | Loksabha election 2019: gathring not allowd without permission | Patrika News

अब बिना अनुमति नहीं निकाल सकेंगे जुलूस

locationडिंडोरीPublished: Mar 11, 2019 08:02:19 pm

Submitted by:

shivmangal singh

चुनावों की घोषणा होते ही लागू हो गई आदर्श आचार संहिता

dindori

अब बिना अनुमति नहीं निकाल सकेंगे जुलूस

डिंडोरी. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 की घोषणा होने के पश्चात रविवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरभि गुप्ता की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। उन्होंने प्रेसवार्ता में लोकसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए की गई तैयारियों के बारे में बताया। जिले में लोकसभा निर्वाचन का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तारीखों के अनुसार सम्पन्न होगा। इस अवसर पर मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पचंायत दिलीप कुमार यादव, अपर कलेक्टर बी.डी. सिंह, संयुक्त कलेक्टर मीना मसराम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार सिंह, एसडीएम प्रीति यादव उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि जिले के सभी मतदान केन्द्रों में पेयजल, शौचालय, प्रकाश की समुचित व्यवस्था कर ली गई है। लोकसभा निर्वाचन में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 103 में 336 एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 104 में 319 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं, जो विधानसभा निर्वाचन 2018 की तुलना में 6 अधिक हैं। जिले में दिव्यांग वोटर्स की भी पहचान कर ली गई है और निर्वाचन कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई जायेगी।
लोकसभा निर्वाचन के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कोई भी व्यक्ति कंट्रोल रूम में निर्वाचन संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकता है। अब बिना अनुमति के कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति सभा, जुलूस या रैली तथा लाउड स्पीकर का उपयोग नही कर सकेगे। रात्रि 10 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। प्रिटिंग प्रेस सर्टिफिकेशन के बाद ही प्रचार सामग्री प्रिंट कर सकेगे। उन्हें पोस्टर, पंपलेट, बैनर आदि में मुद्रक प्रकाशक का नाम तथा मुद्रित सामग्री की संख्या बतानी होगी। सभी शासकीय सेवकों को आदर्ष आचार संहिता का पालन करना होगा। सी विजिल एप के माध्यम से भी निर्वाचन संबंधी गतिविधियों की शिकायतें की जा सकेंगी। लोकसभा निर्वाचन की घोषणा होते ही निर्वाचन कार्य में लगे सभी शासकीय सेवक और निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त की गई टीम अपने-अपने कार्य में जुट गई है। जिले में सार्वजनिक संपत्तियों तथा बिना अनुमति के निजी संपत्तियों में उपयोग की जा रही प्रचार सामग्री को संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। आयोजित बैठक में पैड न्यूज के बारे में भी बताया गया। निर्वाचन कार्य के लिए वाहनों का प्रबंध कर लिया गया है तथा एसएसटी, व्हीएसटी और एफएसटी दलों का गठन कर लिया गया है। जिले का स्ट्रॉग रूम 24 घण्टे पुलिस की सुरक्षा में है और स्ट्रॉग रूम में सीसीटीवी कैमरे भी लगाये गए हैं। इसी प्रकार से जिले के क्रिटिकल एवं वल्नरेवल मतदान केन्द्रों को चिन्हित कर लिया गया है। नेटवर्क विहीन मतदान केन्द्रों को बायरलेस सुविधाओं से जोडा जायेगा।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो