लापरवाही व मनरेगा के अनुपयोगी कार्यों की ऑनलाइन प्रगति रिपोर्ट दर्ज करने पर कार्रवाई
डिंडोरी•Mar 29, 2024 / 12:21 pm•
shubham singh
More than Rs 28 lakh will be recovered from MNREGA project officer, service also terminated
डिंडौरी. जिला पंचायत में पदस्थ संविदा मनरेगा परियोजना अधिकारी प्रदीप शुक्ला की सेवा समाप्ति के आदेश कलेक्टर विकास मिश्रा ने जारी किए हैं। संबंधित परियोजना अधिकारी पर यह कार्रवाई बिना अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित रहने, कर्तव्य में लापरवाही करने और मनरेगा के अनुपयोगी कार्यों का ऑन लाइन प्रगति रिपोर्ट दर्ज करने पर की गई है। कलेक्टर ने सेवा समाप्ति के साथ ही 28 लाख 94 रुपए वसूली के निर्देश दिए है। जानकारी के अनुसार मनरेगा परियोजना अधिकारी प्रदीप शुक्ला पर जनपद पंचायत बजाग की ग्राम पंचायत अंगई, सिंगारसत्ती एवं विक्रमपुर में 9 कार्यों की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं अनुमति प्राप्त न करते हुए स्वयं के स्तर से कार्य प्रगतिरत श्रेणी में ऑनलाईन करने के आरोप लगे थे। मामले में 16 मार्च 2024 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया था। प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा 19 मार्च 2024 को कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद भी कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही कारण बताओं सूचना पत्र के जबाब स्वयं का कोई पक्ष सुनवाई का अवसर चाहा गया लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बजाग ने 18 दिसंबर 2023 से ग्राम पंचायत अंगई, सिंगारसत्ती एवं विक्रमपुर में प्रस्तावित 13 कार्यों चेकडैम निर्माण कार्य मटियारी नदी मि_ू सिंह के खेत के पास, ग्राम पंचायत अंगई, चेकडेम निर्माण कार्य मटियारी नदी संजय के खेत के पास ग्राम पंचायत अंगई, पुलिया निर्माण कार्य अमोरी नाला कुंआ के पास ग्राम पंचायत अंगई, नाला विस्तारीकरण रामरतन के पास ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती, नाला विस्तकरीकरण गनपत के खेत के पास ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती, नाला विस्तारीकरण रामदेव के खेत के पास ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती, चेकडेम निर्माण कार्य कुकरिया टोला ग्राम पंचायत विक्रमपुर, चेकडेम निर्माण कार्य स्कूल टोला ग्राम पंचायत विक्रमपुर, पाईप पुलिया निर्माण कार्य बैगानटोला ग्राम पंचायत विक्रमपुर, पाईप पुलिया निर्माण कार्य विबोद के खेत के पास ग्राम पंचायत विक्रमपुर, नाला निस्तारीकरण ग्राम पंचायत विक्रमपुर, कंटूर ट्रेंच निर्माण कार्य ग्राम पंचायत विक्रमपुर और ग्रेवल रोड निर्माण कार्य कुकरिया ग्राम पंचायत विक्रमपुर जनपद पंचायत बजाग की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव प्रेषित किया था। इन कार्यों का परीक्षण किए जाने के बाद मनरेगा परिषद भोपाल द्वारा ग्राम पंचायतों में 20 कार्य से अधिक होने के तथा कार्यो की औचित्य नहीं होने से अस्वीकृत कर प्रकरण वापस किए जाने प्रदीप शुक्ला को निर्देशित किया गया था। इसके बाद भी प्रदीप शुक्ला के द्वारा प्रस्तावित कार्यो कार्यों में से ग्राम पंचायत औंगई में चेकडेम निर्माण कार्य संजय के खेत के पास राशि 14.71 लाख, ग्रामपंचायत अंगई में चेकडेम निर्माण कार्य मि_ू के खेत के पास राशि 14.63 लाख, ग्राम पंचायत अंगई में पाईप पुलिया निर्माण कार्य राशि 9.91 लाख, ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती में नाला विस्तारीकरण कार्य राशि 9.95 लाख, ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती में नाला विस्तारीकरण कार्य राशि 10.91 लाख, ग्राम पंचायत विक्रमपुर में कंटूर ट्रंच निर्माण राशि 14.98 लाख, ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती में नाला विस्तारीकरण गनपत के खेत के पास राशि 10.01 लाख, ग्राम पंचायत विक्रमपुर में ग्रेवल सडक निर्माण भरटोला कुकरिया रैयत से प्राथमिक शाला कुकरिया रैयत तक राशि 23.45 लाख तथा ग्राम पंचायत विक्रमपूर में पूलिया निर्माण विनोद के खेत के पास राशि 9.55 लाख के कार्यों की स्वीकृति नस्ती मस्टर रोल जारी करने प्रस्तुत की गई। इन 9 कार्यों की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरकर्ता की स्वीकृति अनुमोदन प्राप्त न करते हुए नस्ती प्रस्तुत दिनांक 29 जनवरी 2024 के पूर्व ही प्रदीप कुमार शुक्ला परियोजना अधिकारी मनरेगा जिला पंचायत डिंडौरी द्वारा जिला स्तर से ऑनलाईन कार्य में स्वीकृति जारी कर दिया गया। संबंधित अधिकारी द्वारा अधिकारिता विहीन कार्यों को मनरेगा के वेबपोर्टल में जिला स्तर से ऑन गोइंग कार्यो की श्रेणी में दर्ज किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इन 9 कार्यो में नियम के प्रतिकूल दिशा निर्देशों के उल्लंंघन पर कायों पर व्यय कुल राशि 28.94 लाख वसूली किया जाकर दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना शासन के हित में पाया गया। प्रदीप कुमार शुक्ला परियोजना अधिकारी मनरेगा जिला पंचायत डिंडौरी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जबाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही जबाब प्रस्तुत करने के लिए लिखित रूप से और न ही मौखिक अथवा अन्य किसी माध्यम से अवसर व समय की मांग की गई। प्रदीप कुमार शक्ला को जिला पंचायत डिंडौरी से शासकीय पदीय दायित्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर आरोप पत्र जारी कर 7 दिवस में जबाब चाहा गया था। संबंधित आरोप पत्र 22 जनवरी 2024 को तामीली के बाद जारी आरोप पत्र के विरूद्ध स्वयं का पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पक्ष प्रस्तुत करने समय की मांग की गई। लगातार आदेशों की अवहेलना व कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर कलेक्टर विकास मिश्रा ने प्रदीप कुमार शुक्ला परियोजना अधिकारी मनरेगा जिला पंचायत डिंडौरी को अधिकारिता विहीन कार्य कर शासकीय राशि के दुरूपयोग पर 28.94 लाख रुपए भू राजस्व की भांति नियमानुसार पृथक से वसूली की कार्यवाही कराने और संविदा सेवा से प्रथक करते हुए तत्काल प्रभाव से संविदा सेवा समाप्त के आदेश जारी किए गए हैं।