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छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

locationडिंडोरीPublished: May 26, 2019 05:19:34 pm

Submitted by:

amaresh singh

हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करते हुए जान से मारने की दी थी धमकी

Three years of rigorous imprisonment for molestation accused

छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

डिंडोरी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश आर.एस. कनौजिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुये आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुये अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के. दुबे ने बताया कि 20 अक्टूबर 17 को शाम 4 बजे गाड़ासरई थानांतर्गत एक गांव में नाबालिग युवती को आरोपी राजकुमार पिता सालिक राम 20 साल ने गलत नियत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ कारित करते हुये जान से मारने की धमकी दी थी। पीडि़ता के साथ उसकी भाभी भी थी जिनके द्वारा विरोध भी किया गया था। जिसके बाद पीडि़ता घर पहुंचकर माता पिता को बताया और गाड़ासरई थाना पहुंचकर उक्त युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 354, 506, पास्को एक्ट एवं पीडि़ता अनुसूचित जाति से होने के कारण एससी एसटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज करते हुये आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अभियुक्त राजकुमार को धारा 354 के अपराध मे एक वर्ष का कठोर कारावास व पांच सौ रूपये अर्थदण्ड, धारा 354ए(1) (प) के अपराध के लिये एक वर्ष के लिये कठोर कारावास एवं पांच सौ रूपय, धारा 3(1) व (प) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अपराध के लिये छह माह का कठोर कारावास एवं 500रु के अर्थदण्ड धारा 3(1) व (पप) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अपराध के लिये छह माह का कठोर कारावास एवं 500रु के अर्थदण्ड एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिये तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 500रु के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

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