दुमका के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार की अदालत ने सत्र वाद संख्या 67/013 और रानेश्वर थाना कांड संख्या 85/012 दहेज हत्या से संबंधित एक मामले में भादवि की धारा 304(बी) और 34 के तहत दोषी पाकर मृतका के पति आरोपी रोबिन डे,सास गीता दे और ननद मीरा डे को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से न्यायालय में 12 गवाह पेश किए गए।
मामले में लोक अभियोजक अवध बिहारी सिंह ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया। लोक अभियोजक ने बताया कि जोसना डे नामक महिला की शादी घटना से चार साल पूर्व जिले के रानेश्वर थाना क्षेत्र के आसनबनी गांव निवासी रॉबिन डे के साथ हुई थी। उसे एक वर्ष आठ महीने का एक बच्चा भी था। आरोपी पति,सास और ननद दहेज के लिए अक्सर जोसना को प्रताड़ित करते थे। दहेज देने में अपनी असमर्थता व्यक्त करने पर 21 नवम्बर 12 को सभी ने मिलकर जोसना डे के शरीर पर किरोसीन तेल उड़ेल कर आग लगा दिया और जला कर मारने का प्रयास किया जिससे वह झुलस गई। गम्भीर रूप से झुलसी जोसना को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
इलाज के दौरान ही जोसना ने पुलिस को दिए बयान में दहेज नहीं देने के कारण जान मारने की नियत से पति,सास और ननद पर उसके शरीर पर किरोसीन तेल उड़ेल कर आग लगाने तथा गम्भीर रूप से झुलसाने का आरोप लगाया था। पुलिस को बयान देने के बाद जोसना ने दम तोड़ दिया। जोसना के मृत्यु पूर्व दिये बयान के आधार पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया।