क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति को हर दो घंटे में अपलोड करनी होगी सेल्फी
डूंगरपुरPublished: Apr 04, 2020 08:05:14 pm
कोरोना कोविड-19 वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को अब हर दो घंटे में क्वारंटाइन सेंटर से सेल्फी लेकर राजकोविड इंफो एप पर अपलोड करनी होगी।
क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति को हर दो घंटे में अपलोड करनी होगी सेल्फी
क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति को हर दो घंटे में अपलोड करनी होगी सेल्फी
– राजकोविड इन्फो एप करना होगा डाउनलोन
– ई-मेल पर देनी पड़ेगी सूचना
– इंटरनेट सुविधा नहीं होने पर मोबाइल नंबर से पुलिस ट्रेस करेगी लोकेशन
– आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग ने जारी की अधिसूचना
डूंगरपुर.
कोरोना कोविड-19 वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को अब हर दो घंटे में क्वारंटाइन सेंटर से सेल्फी लेकर राजकोविड इंफो एप पर अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही ई-मेल पर सूचना भी देनी होगी। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन और नेट की सुविधा नहीं है, उन्हें अपने मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने होंगे। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करेगी।
आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। जिला कलक्टर काना राम ने बताया कि चिकित्सा जांच में कोई नागरिक कोरोना कोविड-19 से संक्रमित पाया जाता है अथवा लक्षण दिखाई देते है, तो ऐसे व्यक्ति को चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार 14 दिवस तक क्वारंटाइन के रूप में निर्धारित स्थान पर रहना है। वहां से उसे स्वयं के मोबाइल पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा मोबाईल ऐप राजकोविडइन्फो एप डाउनलोड कर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक हर 2 घंटे में सेल्फी मोबाईल-ऐप पर अपलोड करनी है। साथ ही ई मेल आई राजकोविडइन्फो एडदीरेट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर सूचित करना होगा। यदि किसी के पास ऐप एवं ई-मेल की सुविधा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की लोकेशन टेलिकॉम कम्पनी की सहायता से ट्रेस की जाएगी। क्वारेन्टाईन व्यक्ति पुलिस एवं चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि को मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराएगा।
उन्होंने बताया कि यदि संबंधित क्वारेन्टाईन व्यक्ति निर्धारित स्थान छोड़ता है, तो उसकी सूचना पुलिस व चिकित्सा विभाग को देने की जिम्मेदारी उसके परिवार जनों की होगी। आदेशों की अवहेलना पर ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड-संहिता की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।