सोमवार से शुक्रवार तक सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराणा का सामान,
आटा चक्की, पशुचारा, सुबह छह से 11 बजे तक विक्रय किया जाएगा। कृषि
सामग्री की दुकान केवल सोमवार एवं गुरुवार को खुलेगी। वहीं, दूध डेयरी,
मण्डियां, फल एवं सब्जियां, फूल-मालाएं की दुकाने तथा सब्जियों एवं फलों
को ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा पूरे सप्ताह
प्रतिदिन सुबह छह से 11 बजे तक खुल सकेंगी। साथ ही दूध डेयरी शाम को भी
पांच से सात बजे तक खुल सकेंगी।
. प्रोसेस्ड फूड, मिठाई व मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेंट आदि दुकान नहीं
खुलेगी। केवल होम डिलेवरी हो सकेगी।
. निर्माण सामग्री की दुकान नहीं खुलेगी। पर, दूरभाष एवं ऑनलाइन माध्यम
से ऑडर्र मिलने पर सामग्री आपूर्ति की जा सकेगी।
. विवाह समारोह में 50 व्यक्ति के साथ अधिकतम तीन घंटे का कार्यक्रम अनुमत होगा।
. निजी वाहनों (बसों को छोडक़र) को आपातकालीन या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए
ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक के साथ अनुमति होगी। पर, समस्त राज्य में
एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी एवं
अन्य अति आवश्यक सेवाओं को छोडक़र किसी भी प्रकार की यात्रा अनुमत नहीं
होगी। यह आदेश सोमवार सुबह पांच बजे से प्रभावी होगा।
. सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन एवं अत्यावश्यक सेवाओं में लगे
वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल पंप खोलने की अनुमति होगी।
लेकिन, निजी वाहनों में पेट्रोल-डीजल सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक ही भर
सकेंगे।
. वीकेण्ड कफ्र्यू शुक्रवार शाम छह बजे से सोमवार शाम पांच बजे तक होगा।
इसमें अनुमत गतिविधियां यथा अस्पताल आने-जाने, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण,
औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधित, बस स्टैंड जाना-आना के अतिरिक्त
शेष आवागमन बंद रहेगा।