चिरंजीवी योजना कोविड-19 उपचार पैकेज में बदलाव
डूंगरपुरPublished: May 13, 2021 05:42:59 pm
डूंगरपुर. कोविड-19 के उपचार में आम आदमी को राहत देते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्बद्ध अस्पतालों के लिए कोविड-19 के उपचार के लिए बनाए गए दो पैकेज के स्थान पर अब तीन पैकेज लागू कर दिए हैं। वर्तमान में योजना से स्बद्ध कोविड-19 के उपचार के पैकेजेज की दर 2000/- से लेकर 4000 रुपए प्रतिदिन निर्धारित थी। अब योजना में 3 नवीन पैकेजेज स्िमलित किए हैं जिनकी दरें5000/- प्रतिदिन से लेकर 9900/- प्रतिदिन निर्धारित की गई है।
चिरंजीवी योजना कोविड-19 उपचार पैकेज में बदलाव
डूंगरपुर. कोविड-19 के उपचार में आम आदमी को राहत देते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्बद्ध अस्पतालों के लिए कोविड-19 के उपचार के लिए बनाए गए दो पैकेज के स्थान पर अब तीन पैकेज लागू कर दिए हैं। वर्तमान में योजना से स्बद्ध कोविड-19 के उपचार के पैकेजेज की दर 2000/- से लेकर 4000 रुपए प्रतिदिन निर्धारित थी। अब योजना में 3 नवीन पैकेजेज स्िमलित किए हैं जिनकी दरें
5000/- प्रतिदिन से लेकर 9900/- प्रतिदिन निर्धारित की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश शर्मा ने बताया कि एनएबीएच
एवं नॉन एनएबीएच अस्पतालों के लिए पैकेजेज की दरें अलग-अलग निर्धारित हैं। पैकेज दरों में परामर्श शुल्क, नर्सिंग चार्जेज, बैड, भोजन,
निर्धारित उपचार दिशा-निर्देश के अनुसार डिस्चार्ज करने पर-कोविड19 टेस्ट, मोनिटरिंग एवं फिजियाथैरेपी शुल्क, पी.पी.ई.किट,
दवाएं एवं कंज्यूमेबल्स, डॉयूमेंटेशन चार्जेज, समस्त प्रकार की जांचे जैसे- बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, इमेजिंग आदि शुल्क स्िमलित है। योजना के क्रियान्वयन के स्बंध में पूर्व में जारी प्रावधान/गाइडलाइन एवं समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश यथावत लागू रहेंगे।
इसका विस्तृत विवरण और आदेश विभागीय वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।
कोविड उपचार के लिएअधिकृत अस्पतालों में भी मिलेगा लाभ
प्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण के उच्च प्रसार को देखते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्बद्ध कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत निजी अस्पतालों को योजना में कोविड19 के उपचार के संबंध में शिथीलता प्रदान की है। यह देखा गया है कि वर्तमान में जिला कलटर द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत अस्पतालों में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्बद्ध अस्पताल भी स्िमलित हैं परन्तु
कुछ अस्पताल योजना की गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक पात्रता नहीं रखने के कारण में कोविड-19 के उपचार के लिए निर्धारित विशेषज्ञता अनुमत नहीं होने से पात्र परिवारों को नि:शुल्क कोविड उपचार प्रदान नहीं कर पा रहे थे जबकि इन अस्पतालों द्वारा अन्य मरीजों का कोविड 19 का
इलाज दिया जा रहा है। अत: ऐसे समस्त निजी अस्पताल जिन्हें जिला कलटर द्वारा कोविड 19 के उपचार के लिए अधिकृत किया जाता है, उन्हें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कोविड19 के उपचार के लिए अनुमत किया गया है। यह शिथिलन जिला कलेटर द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत किए जाने की अवधि तक ही मान्य होगा तथा अस्पताल द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र लाभार्थी को उपचार के लिए मना नहीं किया जाएगा। इसका विस्तृत विवरण और आदेश विभागीय वेबसाइट पर देखे जा सकते है।