आवेदन की प्रक्रिया
अभिभावक/संरक्षक बालिका को तीसरी किश्त के भुगतान के लिए निर्धारित आवेदन पत्र को पूर्णत: भरकर एवं आवश्यक दस्तावेज संंलग्न कर विद्यालय के संस्थाप्रधान को जमा करवाना होगा। संस्था प्रधान के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन 14 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन किया जाएगा। आवेदन के साथ आईडी, दो संतानों संबंधी स्वघोषणा पत्र, माता-पिता के जीवित न होने की स्थिति में माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, जनाधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न होगी।
यह है योजना का उद्देश्य
. राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिकाओं का समग्र विकास करना।
. बालिकाओं के लालन-पालन, शिक्षा व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंगभेद को रोकना एवं बालिकाओं को बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ-मृत्यु दर में कमी लाना।
. बालिका का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
. बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना।
आवेदन के लिए पात्रता
. ऐसी बालिका जिनका जन्म राज्य के राजकीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव के लिए अधिकृत चिकित्सा संस्थानों में 01 जून 2016 अथवा इसके बाद हुआ है।
. ऐसी बालिकाएं जिन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्तों का लाभ प्राप्त हुआ है।
. राजस्थान की निवासी एवं जन आधार कार्डधारी प्रसूताओं के लिए देय होगा।
. आवेदन के साथ प्रेगेनसी चाइल्ड ट्रैकिंग एण्ड हेल्थ सर्विस मेनेजमेंट सिस्टम आईडी
. योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालय की प्रथम कक्षा में सत्र 2021-22 में प्रवेश लिया हो।
. योजनान्तर्गत तीसरी एवं बाद की किश्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतानों तक ही सीमित होगा।
इतनी मिलती है सहायता
. प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता-पिता/संरक्षक को योजनान्तर्गत तृतीय एवं बाद की किश्तों द्वारा अधिकतम कुल भुगतान 45 हजार रुपए बालिका के किसी राजकीय विद्यालय में निम्नानुसार प्रवेश लेने पर देय होगा।
. पहली कक्षा में प्रवेश पर : 4,000 रुपए
. कक्षा 6 में प्रवेश पर : 5,000 रुपए
. कक्षा 10 में प्रवेश पर : 11,000 रुपए
. कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने पर : 25,000 रुपए