पुलिस के अनुसार तीनों प्रकरण उगाही के हैं। गैंगस्टर तपन सरकार के गुर्गे शहर में लाखों रुपए की अवैध वसूली करते थे। जमीन के सौदों में भी उनका दखल होता था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने एक के बाद एक तीन प्रकरण दर्ज किए थे। इसमें तपन के गुर्गों को जेल भेजा गया था। बता दें कि जेल के अंदर चार मोबाइल सिम उपलब्ध कराने के प्रकरण तपन सरकार के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकरण में सिम उपलब्ध कराने वाले आरोपी रवि सोनकर व गोपी सोनकर वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय गोपी सोनकर का जमानत आवेदन पहले ही खारिज कर चुकी है।
पुलिस का कहना है कि तीनो प्रकरण में गैंगस्टर तपन सरकार को भी आरोपी बनाया गया है। तीनो प्रकरण में कुल सात आरोपी हैं। छह आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं तपन सरकार पहले से जेल में है। पुलिस का कहना है कि जेल में होने के कारण तपन सरकार को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आगामी सुनवाई में न्यायालय से अनुमति लेकर तपन की औपचारिक गिरफ्तारी की जाएगी।
गैंगस्टर तपन सरकार और उसके गुर्गे शैलेष तिवारी व अनुराग दुबे उर्फ अन्नू के खिलाफ दो जुलाई को एफआइआर हुई थी। तीनों के खिलाफ जमीन कारोबारी हरीश चंद्राकर ने एफआइआर लिखाई थी। हरीश ने खुलासा किया था कि अन्नू व शैलेष को तपन सरकार के कहने पर कुल २५ लाख दे चुका है। इसके बाद भी उसे तपन सरकार धमकी दे रहा है कि अगर रुपए नहीं दिए तो उसके आदमी उसके कारोबार को चौपट कर देंगे। इस प्रकरण में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है।
गैंगस्टर तपन सरकार के लिए काम करने वाले आदतन बदमाश बबलू ईरानी के सहयोगी वसीम (३४ वर्ष) और मोहसीन (२६ वर्ष) को भी पुलिस ने यात्री बस चालकों से उगाही के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दोनों ने न्यायाधीश अजीत कुमार राजभानू के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है।दोनो आरोपियों जमानत आवेदन में उल्लेख किया था कि पुलिस उन्हें जबरन परेशान कर रही है। पुलिस के पास किसी तरह का साक्ष्य नहीं है।न्यायाधीश ने प्रकरण को गंभीर बताते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।