जुर्माने का प्रावधान
विभाग के अधिकारी बीआर साहू ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत अमानक खाद्य पदार्थ के भंडारण, विक्रय, वितरण पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है। पैकेट में सही जानकारी न देने पर 3 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है।
विभाग के अधिकारी बीआर साहू ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत अमानक खाद्य पदार्थ के भंडारण, विक्रय, वितरण पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है। पैकेट में सही जानकारी न देने पर 3 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है।
इन दुकानों से लिया सैंपल
कृष्णा डेयरी मरोदा टैंक भिलाई से पेड़े का
इंदौर सेव भंडार दुर्ग से- मलाई, कच्चा पेड़ा
मनमोहन जलपान गृह जामगांव (आर) से- कलाकंद
कृष्णा डेयरी मरोदा टैंक भिलाई से पेड़े का
इंदौर सेव भंडार दुर्ग से- मलाई, कच्चा पेड़ा
मनमोहन जलपान गृह जामगांव (आर) से- कलाकंद