scriptरात 10 बजे के बाद उम्मीदवार एसएमएस, वाट्सएप और फोन कॉल नहीं कर सकेंगे, निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक | After 10 pm candidates will not be able to SMS,whatsapp and phone call | Patrika News

रात 10 बजे के बाद उम्मीदवार एसएमएस, वाट्सएप और फोन कॉल नहीं कर सकेंगे, निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक

locationदुर्गPublished: Oct 07, 2018 07:52:22 pm

चुनाव में इस बार उम्मीदवार रात 10 के बाद व्यक्तिगत संपर्क के साथ फोन कॉल, एसएमएस, वाट्सएप अथवा सोशल मीडिया के दूसरे माध्यम से वोट नहीं मांग सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने इन माध्यमों से चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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रात 10 के बाद एसएमएस, वाट्सएप और फोन कॉल तो नपेंगे उम्मीदवार, निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक

दुर्ग. चुनाव में इस बार उम्मीदवार रात 10 के बाद व्यक्तिगत संपर्क के साथ फोन कॉल, एसएमएस, वाट्सएप अथवा सोशल मीडिया के दूसरे माध्यम से वोट नहीं मांग सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने इन माध्यमों से चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध रात 10 से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे चुनाव प्रचार प्रतिबंधित
चुनाव आचार संहिता के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहता है। इस दौरान लाउड स्पीकर्स, सभा-सम्मेलनों के साथ भीड़ में चुनाव प्रचार निषिद्ध होता है, लेकिन इस व्यवस्था की तोड़ के रूप में उम्मीदवार व्यक्तिगत संपर्क व संवाद के साथ अत्याधुनिक संचार साधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए निषिद्ध समय पर घर-घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क के साथ फोन कॉल, एसएमएस, वाट्सएप व दूसरे संचार माध्यमों को भी प्रतिबंधित कर दिया है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश भी जारी कर दिया है। जिले में आचार संहिता के साथ यह प्रतिबंध भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
दिन में प्रचार की रहेगी छूट
निर्वाचन आयोग का व्यक्तिगत संपर्क व संचार माध्यमों से चुनाव प्रचार पर यह प्रतिबंध केवल रात में ही लागू रहेगा। यानि उम्मीदवार दिन में संवाद और आधुनिक संचार के सभी माध्यमों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए कर सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिबंध
निर्वाचन आयोग द्वारा रात में व्यक्तिगत संपर्क के साथ सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं के निजता को ध्यान में रखते हुए इस पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए थे।
तो करंे निर्वाचन कार्यालय में शिकायत
प्रतिबंधित समय पर व्यक्तिगत संपर्क अथवा फोन कॉल व अन्य संचार माध्यमों से चुनाव प्रचार की स्थिति में निर्वाचन कार्यालय में शिकायत की जा सकेगी। शिकायत पर ऐसे मामलों में संबंधित के खिलाफ साइबर एक्ट के तहत की जा सकती है।
निर्वाचन आयोग का निर्देश

कलक्टर दुर्ग उमेश अग्रवाल ने बताया कि निषिद्ध समय पर अब किसी भी तरह से प्रचार नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में निर्वाचन आयोग का निर्देश प्राप्त हुआ है। उल्लंघन पर संबंधितों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।
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