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Consumer Forum-बैंक ने गुमाया ग्राहक का चेक, मैनेजर को भरना होगा हर्जाना

locationदुर्गPublished: Jan 10, 2020 09:52:37 pm

Submitted by:

Hemant Kapoor

बैंक में क्लीयरेंस के लिए जमा कराए गए चेक को गुमा दिए जाने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने आदेश पारित किया है। आदेश के मुताबिक बैंक के मैनेजर को चेक की रकम के साथ 10 हजार रुपए हर्जाना देना होगा।

Bank misplaced customer's check, Manager will pay compensation

बैंक ने गुमाया ग्राहक का चेक, मैनेजर को भरना होगा हर्जाना

दुर्ग. मामला केनरा बैंक की शहर में संचालित शाखा से संबंधित है। बैंक के खाताधारक गांधी नगर डिपरा पारा निवासी मुकेश कुमार सोनकर ने 82 हजार 280 रुपये का चेक भुगतान के लिए बैंक में जमा कराया था। 3 नवंबर 2016 को जमा चेक के अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो जाने की जानकारी बैंक ने 29 नवंबर 2016 के दी थी। साथ ही बताया गया था कि जमा चेक कहीं गुम हो गया है।

दोबारा चेक नहीं दिया जारीकर्ता
इसके बाद मुकेश ने चेक जारीकर्ता से संपर्क कर पुन: चेक जारी करने का निवेदन किया, लेकिन उसने इंकार कर दिया। जिसके बाद प्रकरण को जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष पेश किया गया था। फोरम ने मामला स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों की सुनवाई शुरू की।

माना मामला सेवा में कमी का
प्रकरण पर विचारण पश्चात जिला उपभोक्ता फोरम ने बैंक प्रबंधन द्वारा अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को सेवा में निम्नता की श्रेणी में माना। फोरम ने बैंक प्रबंधक को एक माह की अवधि में चेक की राशि 82 हजार 280 का ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही इससे खाताधारक को हुई मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार व वाद व्ययकी राशि 1 हजार भुगतान किए जाने का निर्देश दिया है।
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