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पाटन में शराब लूटकांड के आरोपी तीन भाजपा कार्यकर्ताओं को नहीं मिली जमानत, सांसद ने किया था पांच दिन अनशन

locationदुर्गPublished: Oct 20, 2020 05:25:23 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

पाटन के जामगांव(एम) शराब दुकान में लूट और तोडफ़ोड के मामले में जेल में बंद तीन भाजपा कार्यकर्ताओं के जमानत आवेदन को सत्र न्यायालय दुर्ग ने खारिज कर दिया।

पाटन में शराब लूटकांड के आरोपी तीन भाजपा कार्यकर्ताओं को नहीं मिली जमानत, सांसद ने किया था पांच दिन अनशन

पाटन में शराब लूटकांड के आरोपी तीन भाजपा कार्यकर्ताओं को नहीं मिली जमानत, सांसद ने किया था पांच दिन अनशन

दुर्ग. पाटन के जामगांव(एम) शराब दुकान में लूट और तोडफ़ोड के मामले में जेल में बंद तीन भाजपा कार्यकर्ताओं के जमानत आवेदन को सत्र न्यायालय दुर्ग ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक के आरोपियों द्वारा लगाए गए जमानत आवेदन का विरोध किया। बता दें कि जेल में बंद इन भाजपा कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने पाटन गंजमंडी प्रांगण में पांच दिन तक आमरण अनशन किया था। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने सांसद का अनशन तुड़वाया था। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सभा में शामिल हुए थे।
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पुलिस ने दर्ज किया था मामला
जामगांव(एम) शराब दुकान में विरोध प्रदर्शन के दौरान सात पेटी अवैध शराब लूटने सहित तोडफ़ोड़ किए जाने के मामले में पुलिस ने बलवा, लूट, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में उत्तर पाटन भाजपा मंडल अध्यक्ष लोकमणी चंद्राकर, राजा पाठक, जितेंद्र सेन सहित अन्य लोगों के खिलाफ पाटन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में आरोपियों ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था। जिसमें सात को अग्रिम जमानत मिल गई लेकिन चार मुख्य आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं मिली। इसमें से आशीष को छोड़कर तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और वे जेल में बंद हैं।
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हाईकोर्ट में भी लगाई थी जमानत याचिका
तीनों आरोपियों ने अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग की अदालत में जमानत के लिए आवेदन लगाया था। शासकीय लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि पूर्व में आरोपितों ने उच्च न्यायालय में भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था। लोक अभियोजक ने न्यायालय को यह भी बताया कि सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने व लूट करने के अपराध को देखते हुए जमानत न दिया जाए।
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