जामगांव(एम) शराब दुकान में विरोध प्रदर्शन के दौरान सात पेटी अवैध शराब लूटने सहित तोडफ़ोड़ किए जाने के मामले में पुलिस ने बलवा, लूट, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में उत्तर पाटन भाजपा मंडल अध्यक्ष लोकमणी चंद्राकर, राजा पाठक, जितेंद्र सेन सहित अन्य लोगों के खिलाफ पाटन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में आरोपियों ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था। जिसमें सात को अग्रिम जमानत मिल गई लेकिन चार मुख्य आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं मिली। इसमें से आशीष को छोड़कर तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और वे जेल में बंद हैं।
तीनों आरोपियों ने अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग की अदालत में जमानत के लिए आवेदन लगाया था। शासकीय लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि पूर्व में आरोपितों ने उच्च न्यायालय में भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था। लोक अभियोजक ने न्यायालय को यह भी बताया कि सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने व लूट करने के अपराध को देखते हुए जमानत न दिया जाए।