दुर्ग

खाने पर बुलाकर पत्नी और मासूम बच्चे के सामने कर दी पति की हत्या, अस्पताल ले जाने करती रही मिन्नते पर नहीं पसीजा दिल

चचेरे भाई को भोजन के लिए आमंत्रित कर उसकी पत्नी और 1 साल के मासूम के समाने हत्या करने वाले माडल टॉउन भिलाई निवासी जगीरा सिंह (40) को न्यायालय ने दोषी ठहराया है।

दुर्गSep 17, 2019 / 12:22 pm

Dakshi Sahu

खाने पर बुलाकर पत्नी और मासूम बच्चे के सामने कर दी पति की हत्या, अस्पताल ले जाने करती रही मिन्नते पर नहीं पसीजा दिल

दुर्ग. चचेरे भाई को भोजन के लिए आमंत्रित कर उसकी पत्नी और 1 साल के मासूम के समाने हत्या (Murder in Durg) करने वाले माडल टॉउन भिलाई निवासी जगीरा सिंह (40) को न्यायालय (Durg district court) ने दोषी ठहराया है। न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर ने फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 200 रुपए जुर्माना लगाया।
इस प्रकरण में खास बात यह थी कि ट्रक चालक शैलेन्द्र सिंह को खून से लथपथ देख उसे अस्पताल पहुंचाने पत्नी सुमन अपने अबोध बच्चे अर्शदीप को लेकर लोगों के सामने मिन्नते करते रही, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की।
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पत्नी बनी चश्मदीद गवाह
आरोपी के पुत्र बाबी ने भी आधे रास्ते पर ले जाकर छोड़ दिया। इसी बीच रास्ते में शैलेन्द्र सिंह की मौत हो गई। इस घटना में सुमन कौर ही चश्मदीद गवाह थी। न्यायालय ने फैसले के लिए उसके बयान को आधार बनाया। न्यायालय ने कहा कि घटना प्रमाणित है। इसमें किसी तरह की उदारता नहीं बरती जा सकती।
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मामूली विवाद पर मारा चाकू
एपीपी केडी त्रिपाठी ने बताया कि 21 सिंतबर 2016 को दोषी ने अपने चचेरे भाई को परिवार सहित खाने पर बुलाया था। फिर छत पर ले जाकर विवाद हुआ और आरोपी ने चाकू मारकर हत्या की थी। मृतक की आवाज सुनकर उसकी पत्नी छत पर पहुंची तो अभियुक्त चाकू लिए खड़ था। पति लहूलुहान पड़ा हुआ था। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया था।

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