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दोस्ती निभाने दिया लाखों रुपए उधार पर दोस्त ने उल्टा थमा दिया बाउंस चेक, अब 1 साल की सजा भुगतेगा BSP कर्मी

locationदुर्गPublished: May 13, 2019 11:57:05 am

Submitted by:

Dakshi Sahu

चेक बाउस मामले में भिलाई इस्पात संयंत्र के टेक्निशियन नेहरु नगर निवासी अरविंद बोदलकर को न्यायालय ने एक साल कैद की सजा सुनाई। उस पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
 

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दोस्ती निभाने दिया लाखों रुपए उधार पर दोस्त ने उल्टा थमा दिया बाउंस चेक, अब 1 साल की सजा भुगतेगा BSP कर्मी

दुर्ग. चेक बाउस मामले में भिलाई इस्पात संयंत्र के टेक्निशियन नेहरु नगर निवासी अरविंद बोदलकर को न्यायालय ने एक साल कैद की सजा सुनाई। उस पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

उधार में लिए थे रुपए
यह फैसला न्यायाधीश शंकर कश्यप के न्यायालय में सुनाया गया। इस मामले में सेक्टर-7 भिलाई निवासी प्रमोद सिंह ने परिवाद प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि आरोपी ने साक्ष्य के रुप में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कराया जिसमें यह सिद्ध हो सके कि उसने उधार में रुपए नहीं लिए था।
दोनों के बीच थी मित्रता
परिवाद में प्रमोद सिंह ने खुलासा किया था कि अरविंद से उसकी पुरानी जान पहचान है। दोनों के बीच मित्रता है। पारिवारिक कारणों का हवाला देकर अरविंद ने उससे 1.10 लाख लिया था। रकम छह माह में लौटाने की बात कही थी। छह माह की जगह एक साल में केवल 60 हजार रुपए लौटाया।
्लौटाने के लिए चेक दिया
परिवादी प्रमोद सिंह ने न्यायालय को बताया कि 1.10 लाख में 60 हजार लौटाने के बाद अरविंद ने घर की माली हालत बहुत अधिक खराब होने की बात कही और 6 हजार फिर मांगा। खराब समय में मदद की भावना से दोबार 6 हजार उधार दिया।
चेक हो गया बाउंस
पहले का शेष रकम और बाद में उधार लिए 6 हजार को मिलाकर अरविंद ने प्रमोद सिंह को 56 हजार का चेक दिया। यह चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस करने पर प्रमोदसिंह ने उससे मुलाकात कर चेक बाउंस होने की बात बताई। इस पर उसने राशि का इंतजाम कर जल्द लौटाने की बात कही पर राशि नहीं लौटाई।
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