दुर्ग

अपनी ही बहू को ससुर ने बनाया हवस का शिकार, ससुर की गंदी हरकत से परेशान नवविवाहिता को कोर्ट से मिला इंसाफ

ससुर-बहू के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाले ससुर के खिलाफ न्यायालय ने जिंदगी की अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है।

दुर्गOct 30, 2021 / 05:16 pm

Dakshi Sahu

अपनी ही बहू को ससुर ने बनाया हवस का शिकार, ससुर की गंदी हरकत से परेशान नवविवाहिता को कोर्ट से मिला इंसाफ

दुर्ग. ससुर-बहू के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाले ससुर के खिलाफ न्यायालय ने जिंदगी की अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी की अदालत में सुनाया गया। अपर लोक अभियोजक पूजा मोंगरी ने बताया मामला रानीतराई थाना क्षेत्र का है। 20 वर्षीय बहू पर 56 वर्षीय ससुर बुरी नियत रखता था। विवाह के एक वर्ष बाद 26 फरवरी 2019 की रात को ससुर ने बहू को कंधे में दर्द का बहाना कर अपने कमरे में बुलाया। मलहम लगाने कहा। बहू, ससुर को पितातुल्य मानकर मलहम लगा, तभी ससुर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। बहू ने अपनी दादी सास को आवाज लगाई। इस पर आरोपी सुसर ने उसे छोड़ दिया।
घर के लोग नहीं थे तो किया मुंह काला
दूसरे दिन घर में परिवार के सदस्य कहीं चले गए थे। उसका फायदा उठाकर ससुर ने मुंह काला किया। पीडि़ता ने इसकी जानकारी अपने पति को दी। इसे लेकर पिता पुत्र में जमकर विवाद हुआ। वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे गांव में रहने लगा। पांच माह बाद ससुर ने अब कभी गलती नहीं करने का वादा कर उनको बुला लिया। फिर एक दिन 12 अगस्त 2019 को फिर वही हरकत की। इस पर बहू ने मिट्टी तेल पीकर जान देने की कोशिश की। उपचार के बाद ठीक होकर वह मायके चली गई। वहीं से रानीतराई थाने में अपने सुसर के खिलाफ अपराध दर्ज कराया। पुलिस ने धारा 376(2)(च) के तहत जुर्म दर्ज कर चालान पेश किया था।
बहू को घर में रखने पर बेटे ने पिता पर पेट्रोल डालकर जलाया, मौत, आजीवन कारावास

बालोद में पिता को जिंदा जलाने वाले पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मनोज सिंह ठाकुर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने आरोपी कन्हैया राम रावटे पिता चिंताराम रावटे (40), निवासी मंडलपारा अछोली, पुलिस चौकी संजारी, थाना डौंडीलोहारा, को धारा 302 के अपराध में यह सजा सुनाई। 500 रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 30 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
प्रकरण अतिरिक्त लोक अभियोजक छन्नूलाल साहू के अनुसार दिनांक 13 अप्रैल 2019 को सुबह करीब 10:20 बजे ग्राम अछोली में अपने घर के पास गली में अभियुक्त कन्हैयाराम और उसके पिता चिंताराम व मां हेमिनबाई आपस में वाद विवाद कर रहे थे। एक-दूसरे को गाली-गलौज कर रहे थे। कन्हैयाराम अपने पिता को यह कहते हुए लड़ाई-झगड़ा कर रहा था कि वह उसकी पत्नी कविता को घर में क्यों रखा है। उसे घर से भगा क्यों नहीं देता।
अभियुक्त ने अपने पिता को आज नहीं छोडऩे की बात कहते हुए घर के अंदर गया। डिब्बे में रखा पेट्रोल एवं माचिस ले आया। पिता पर पेट्रोल डालकर माचिस से आग लगा दिया। चिंताराम को जलता देख गांव के लोगों ने पहुंचकर आग को बुझाई। गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डौंडीलोहारा पहुंचाया। उसे राजनांदगांव रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो
गई थी।

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