scriptजमीन के मौखिक सौदे मेें धोखाधड़ी करना पड़ गया महंगा, अब कोर्ट में चलेगा मुकदमा | Crime registered in the Durg against the fraudsters in the land deal | Patrika News

जमीन के मौखिक सौदे मेें धोखाधड़ी करना पड़ गया महंगा, अब कोर्ट में चलेगा मुकदमा

locationदुर्गPublished: Feb 26, 2020 04:13:14 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

आरोपियों के खिलाफ दीपक नगर निवासी प्रकाश सिंह परिहार ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है। विचारण के बाद न्यायालय ने आदेश दिया कि दुर्ग पुलिस आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा के तहत एफआईआर करे।

जमीन के मौखिक सौदे मेें धोखाधड़ी करना पड़ गया महंगा, अब कोर्ट में चलेगा मुकदमा

जमीन के मौखिक सौदे मेें धोखाधड़ी करना पड़ गया महंगा, अब कोर्ट में चलेगा मुकदमा

दुर्ग. जमीन सौदा में धोखाधड़ी करने के मामले में सेक्टर 2 भिलाई निवासी नितेश कुमार जैन, महावीर नगर निवासी धीरज कुमार जैन व पसौद निवासी इंदरचंद जैन के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलेगा। न्यायाधीश मोहन सिंह कोर्राम ने परिवाद पर फैसला सुनाते यह आदेश दिया है। इस मामले में एफआईआर करने न्यायालय ने सिटी कोतवाली को पत्र लिखा है।
आरोपियों के खिलाफ दीपक नगर निवासी प्रकाश सिंह परिहार ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है। विचारण के बाद न्यायालय ने आदेश दिया कि दुर्ग पुलिस आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा के तहत एफआईआर करे। साथ ही विवेचना के बाद इस मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत करे।
यह है मामला
अधिवक्ता नीरज चौबे ने बताया कि सावित्री देवी, दीपक कुमार अग्रवाल व पंकज कुमार अग्रवाल की ग्राम मावलीचुवा खुज्जी (राजनांदगांव) में कृषि भूमि है। जिसका रकबा क्रमश: 3.8 5 एकड़, 3.8 1 एकड़, 0.57 एकड़, 3.30 एकड़ कुल 11.53 एकड़ है। इसी जमीन का विक्रय करने प्रकाश सिंह परिहार को पावर ऑफ अटर्नी दी गई थी। जिसके आधार पर जमीन को बेचने आरोपियों से मौखिक सौदा किया गया था। साथ ही भूस्वामियों की मौजूदगी में पंजीकृत बयनामा भी किया गया था।
पंजीकृत बयनामा में उल्लेखित एचडीएफसी बैंक दुर्ग के चेक के माध्यम से आरोपी धीरज जैन के खाते का 4 लाख 50 हजार व आरोपी इंदरचंद जैन के खाते से 4 लाख 50 हजार रुपए का चेक दिया गया था। उक्त चेक को प्रकाश सिंह परिहार ने मालवीय नगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक में प्रस्तुत किया था। पर्याप्त राशि के अभाव में दोनों चेक बाउंस हो गए। बार-बार अनुरोध के बाद भी आरोपियों ने राशि को वापस नहीं किया।
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