आरोपियों के खिलाफ दीपक नगर निवासी प्रकाश सिंह परिहार ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है। विचारण के बाद न्यायालय ने आदेश दिया कि दुर्ग पुलिस आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा के तहत एफआईआर करे। साथ ही विवेचना के बाद इस मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत करे।
यह है मामला
अधिवक्ता नीरज चौबे ने बताया कि सावित्री देवी, दीपक कुमार अग्रवाल व पंकज कुमार अग्रवाल की ग्राम मावलीचुवा खुज्जी (राजनांदगांव) में कृषि भूमि है। जिसका रकबा क्रमश: 3.8 5 एकड़, 3.8 1 एकड़, 0.57 एकड़, 3.30 एकड़ कुल 11.53 एकड़ है। इसी जमीन का विक्रय करने प्रकाश सिंह परिहार को पावर ऑफ अटर्नी दी गई थी। जिसके आधार पर जमीन को बेचने आरोपियों से मौखिक सौदा किया गया था। साथ ही भूस्वामियों की मौजूदगी में पंजीकृत बयनामा भी किया गया था।
अधिवक्ता नीरज चौबे ने बताया कि सावित्री देवी, दीपक कुमार अग्रवाल व पंकज कुमार अग्रवाल की ग्राम मावलीचुवा खुज्जी (राजनांदगांव) में कृषि भूमि है। जिसका रकबा क्रमश: 3.8 5 एकड़, 3.8 1 एकड़, 0.57 एकड़, 3.30 एकड़ कुल 11.53 एकड़ है। इसी जमीन का विक्रय करने प्रकाश सिंह परिहार को पावर ऑफ अटर्नी दी गई थी। जिसके आधार पर जमीन को बेचने आरोपियों से मौखिक सौदा किया गया था। साथ ही भूस्वामियों की मौजूदगी में पंजीकृत बयनामा भी किया गया था।
पंजीकृत बयनामा में उल्लेखित एचडीएफसी बैंक दुर्ग के चेक के माध्यम से आरोपी धीरज जैन के खाते का 4 लाख 50 हजार व आरोपी इंदरचंद जैन के खाते से 4 लाख 50 हजार रुपए का चेक दिया गया था। उक्त चेक को प्रकाश सिंह परिहार ने मालवीय नगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक में प्रस्तुत किया था। पर्याप्त राशि के अभाव में दोनों चेक बाउंस हो गए। बार-बार अनुरोध के बाद भी आरोपियों ने राशि को वापस नहीं किया।