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निगम की चेतावनी को हल्के में न लें, तीन व्यापारियों पर लगाया 25-25 हजार जुर्माना

locationदुर्गPublished: Jul 07, 2018 09:12:51 pm

निगम की चेतावनी को नजरअंदाज के कर बरामदे में सामान फैलाकर कारोबार करने वाले इंदिरा मार्केट के 3 दुकानदारों पर अब 25-25 हजार जुर्माना लगाया गया है।

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निगम की चेतावनी को हल्के में न लें, तीन व्यापारियों पर लगाया 25-25 हजार जुर्माना

दुर्ग. निगम की चेतावनी को नजरअंदाज के कर बरामदे में सामान फैलाकर कारोबार करना इंदिरा मार्केट के 3 दुकानदारों को भारी पड़ गया। इस दुकानदारों पर अब 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना जमा करने के लिए दुकानदारों को सात दिन की मोहलत दी गई है। इस अवधि में जुर्माना जमा नहीं करने पर दुकानदारों के खिलाफ तालाबंदी की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
बरामदे में सामान रखकर कारोबार
निगम प्रशासन द्वारा इंदिरा मार्केट को व्यवस्थित करने की कार्रवाई के दौरान करीब महीनेभर पहले ही दुकानदारों को बरामदे में सामान नहीं रखने की चेतावनी दी गई थी। दुकानदारों ने कुछ दिनों तक इसका पालन किया, लेकिन अब फिर बरामदे में सामान रखा जा रहा है। पिछले दिनों जांच में इंदिरा मार्केट के सी ब्लाक के भूतल दुकान क्रमांक 2 में अजीत कुमार जैन, दुकान क्रमांक 7 में त्रिलोक सिंह ढिल्लों और दुकान क्रमांक 5 में जय कुमार रत्नानी द्वारा फिर बरामदे में सामान रखकर कारोबार का खुलासा हुआ। इस पर निगम कमिश्नर लोकेश्वर साहू ने तीनों पर 25-25 हजार रुपए जर्माना लगाया गया। इसके साथ ही दुकानदारों को आवंटन निरस्त करने की चेतावनी भी दी गई है।
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ओवरब्रिज में वाहन पलटने पर फरार चालक के खिलाफ एफआईआर
धमधा नाका ओवर ब्रिज पर शुक्रवार को हुए हादसे में मोहन नगर पुलिस ने एफआईआर किया है। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने और हमाल की मौत पर चालक को दोषी ठहराया है। मामले में नागरकि आपूर्ति निगम (नान) के वाहन चालक के खिलाफ धारा ३०४ ए के तहत अपराध दर्ज किया है।
वाहन को निर्धारित रफ्तार से अधिक स्पीड में चलाना बताया
पुलिस ने शनिवार को मृतक हमाल उरला निवासी राजेश यादव (३२वर्ष) का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। उसका अंतिम संस्कार उरला मुक्धिाम में किया गया। पुलिस का कहना है कि घटना के समय नान की खाली मिनी ट्रक तेज रफ्तार में थी। अन्य वाहन को ठोकर मारने के बाद मिनी ट्रक पलट गई। इस घटना में वाहन सवार हमाल की मौत हो गई। इस घटना में मिनी ट्रक चालक दोषी है। वाहन को निर्धारित रफ्तार से अधिक स्पीड में चलाना बताया जा रहा है।
आरोपी का नाम तक नहीं खोज पाई पुलिस
खास बात यह है कि वाहन सरकारी है। इस वाहन से शहर के रासन दुकानों तक पीडीएस चावल व गेहूं सप्लाई की जाती है। मोहन नगर थाना और नान की दूरी महज दो किलोमीटर से भी कम है। घटना के २४ घंटे भाद भी पुलिस आरोपी ट्रक चालक की पहंचान नहीं कर पाई है। एफआईआर में आरोपी ट्रक चालक के नाम की जगह दुर्घटनाग्रस्त वाहन का नंबर लिखा गया है।

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