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हाट-बाजार के लिए नए नियम लागू, सड़क पर अब नहीं लगेगा पसरा, कोविड संकट पर सख्त हुए कलेक्टर

locationदुर्गPublished: Jul 16, 2020 11:40:00 am

Submitted by:

Dakshi Sahu

कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब हाट बाजार केवल निश्चित जगहों पर ही लगाए जा सकेंगे। (Coronavirus in chhattisgarh)

हाट-बाजार के लिए नए नियम लागू, सड़क पर अब नहीं लगेगा पसरा, कोविड संकट पर सख्त हुए कलेक्टर

हाट-बाजार के लिए नए नियम लागू, सड़क पर अब नहीं लगेगा पसरा, कोविड संकट पर सख्त हुए कलेक्टर

दुर्ग. कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे (Durg collector) ने नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब हाट बाजार केवल निश्चित जगहों पर ही लगाए जा सकेंगे। उन्होंने यहां-वहां पसरा लगाकर व सड़कों के किनारे व्यवसाय पर रोक लगाने के निर्देश भी अफसरों को दिए हैं।
सड़क किनारे नहीं लगेगा पसरा
कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने व्यवसायियों को सुविधा अनुसार कारोबार की छूट दी गई थी। इसका फायदा उठाते हुए व्यवसायियों ने कई इलाकों व सड़कों के किनारे जगह-जगह पसरा लगा लिया है। कई व्यवसायियों ने तो सड़कों के किनारे अस्थायी निर्माण तक कर लिया है।
निकाय करेंगे जगह का चयन
कलेक्टर ने कहा है कि अब केवल तय जगहों पर ही व्यवसाय किया जा सकेगा। निकायों के अधिकारियों को जगह चिन्हित कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर के अधिकारी खुद सतर्क रहे और अधीनस्थ कार्यालय के अमले को भी सतर्क करते हुए कार्यालयीन कार्य का संपादन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर सैनिटाइजर के साथ पूर्ण गतिशील होकर कार्य करें। इस दौरान कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का भी ध्यान रखने कहा।

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