निगम कमिश्नर हरेश मंडावी ने बताया कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी बिना किसी कारण के ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता, जिससे शासन की योजनाओं का फायदा लोगों को समय पर नहीं मिल पाता। इसके अलावा कार्य में विलंब होने से शासन स्तर पर निगम की छवि खराब होती है। वहीं अफसरों को जनप्रतिनिधियों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ठेकेदार द्वारा समय सीमा में कार्य नहीं करने पर पीडब्लयूडी मैन्युअल के अधिकतम पेनाल्टी के दंडविधान के प्रावधान अनुसार छह प्रतिशत राशि ठेकेदारों के देयक से काटा जा रहा है।
दुर्ग निगम कमिश्नर हरेश मंडावी ने ठेकेदार राज इंटरप्राईजेस पर अधिकतम छह प्रतिशत पेनाल्टी लगाया है। इसके अलावा वार्ड 32 सामुदायिक भवन निर्माण के एजेन्सी मेसर्स जय चंडी कंस्ट्रक्शन और वार्ड 55 में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य के एजेन्सी मेसर्स श्रीजी सेल्स सिंडीकेट पर अधिकतम दंडविधान के तहत छह प्रतिशत पेनाल्टी लगाया गया है।
दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर के मुख्य बाजार इंदिरा मार्केट को व्यवस्थित करने अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 200 दुकानदारों को सामान बाहर सड़क पर फैलाकर नहीं रखने की चेतावनी दी गई है। सोमवार से इन दुकानों की जांच की जाएगी। जांच में समझाइश के विपरीत सामान बाहर पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।