दुर्ग पुलिस डीएनए कराने के लिए न्यायालय से अनुमति ले चुकी है। नाबालिग तीन माह की गर्भवती है। एक्ट के तहत नाबालिग ने स्वास्थ्य विभाग को आवेदन दिया था। आवेदन को मेडिकल बोर्ड में रखने के बाद टीम ने परिस्थितियों को देखते हुए गर्भपात कराने का अनुमति दी। गर्भपात करने के लिए दो स्त्री रोग विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है।
पीडि़त ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा है। जानकारी के मुताबिक मामला थाना आने से पहले नाबालिग के परिजनों ने आरोपी से संपर्क किया था, तब आरोपी ने नाबालिग के साथ किसी तरह का कृत्य करने से इनकार कर दिया था। नाबालिग स्वयं परिजनों को लेकर शिकायत करने थाना पहुंची थी।