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प्रदेश का पहला केस, बेरोजगार पति ने पत्नी से मांगा हर महीने 20 हजार रुपए गुजारा भत्ता

locationदुर्गPublished: Jan 22, 2019 10:42:48 am

Submitted by:

Dakshi Sahu

पति से गुजारा भत्ता लेने न्यायालय की शरण में कई महिलाएं गई है, पर शहर में पहली बार एक पति ने अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाने न्यायालय से मांग की है।

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प्रदेश का पहला केस, बेरोजगार पति ने पत्नी से मांगा हर महीने 20 हजार रुपए गुजारा भत्ता

भिलाई. पति से गुजारा भत्ता लेने न्यायालय की शरण में कई महिलाएं गई है, पर शहर में पहली बार एक पति ने अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाने न्यायालय से मांग की है। देवबलौदा भिलाई तीन निवासी सुरेन्द्र कुमार कोरी ने अपनी पत्नी दीपा कोरी के विरुद्ध कुटुंब न्यायालय में भरण पोषण प्राप्त करने आवेदन दिया है। जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। पति के भरण भोषण का आवदेन देखकर दीपा ने इस पर आपत्ति जताई पर न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया।
मांग सकता है भत्ता
आवेदक के अधिवक्ता मोतीराम कोशले ने बताया कि आवेदक सुरेन्द्र कोरी की पत्नी दीपा की आपत्ति के बाद उन्होंने देहली हाईकोर्ट केरानी सेटी विरुद्ध सुनील सेठी के मामले का हवाला दिया। जिसमें बताया गया है कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 व 25 के तहत पति भी गुजारा भत्ता मांग सकता है। इसी तर्क पर तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश निरंजन लाल चौहान ने सहमत होते हुए पति की ओर से प्रस्तुत भरण-पोषण का आवेदन चलने योग्य माना।
स्टेनोग्राफर है पत्नी
आवेदक के अपने आवेदन में पत्नी से प्रतिमाह 20 हजार रुपए भत्ते देने की मांग की है। आवेदक की पत्नी दीपा कोरी रायपुर स्थित औद्योगिक न्यायालय में स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यरत है और आवेदक बेरोजगार है।
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