दुर्ग

बहू ने ससुराल जाने से किया इनकार तो ससुर ने चाकू से कर दिया हमला, रिश्ते हुए तार-तार

बहू पर चाकू से हमला करने वाले सुसर को पांच माह कैद की सजा सुनाई गई। अभियुक्त जबलपुर निवासी हरिभाऊ मयनवार (69) ने अपनी बहू योगिता पर चाकू से वार कर दिया।

दुर्गJan 10, 2019 / 11:52 am

Dakshi Sahu

बहू ने ससुराल जाने से किया इनकार तो ससुर ने चाकू से कर दिया हमला, रिश्ते हुए तार-तार

दुर्ग. बहू पर चाकू से हमला करने वाले सुसर को पांच माह कैद की सजा सुनाई गई। अभियुक्त जबलपुर निवासी हरिभाऊ मयनवार (69) ने अपनी बहू योगिता पर चाकू से वार कर दिया था। दोष साबित होने पर न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर उसे मारपीट की धारा के तहत 5 माह कारावास की सजा सुनाई। उस पर 1000 रुपए जुर्माना भी लगाया।
चाकू से कर दिया हमला
जुर्माना जमा नहीं करने पर 15 दिनों की अतिरिक्त कारावासा की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त लोक अभियोजक केडी त्रिपाठी ने बताया कि घटना जामुल थाना क्षेत्र के ढाचा भवन की है। 22 दिसंबर 216 को आरोपी ससुर अपनी बहू योगिता को ले जाने आया था। योगिता के साथ नहीं चलने की बात सुनते ही हरिभाऊ ने चाकू से हमला कर दिया था।
इस घटना में योगिता के गर्दन, नाक व चेहरे पर चोटें आई थी। पुलिस ने न्यायालय को जानकारी दी थी कि आरोपी के बेटे और योगिता के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। घटना के दिन हरिभाऊ सुलह कराने की बात पर योगिता के घर पहुंचा था।
मंदबुद्धि नाबालिग का अपहरण कर पंचायत भवन में ले गया था, अभियुक्त को 3 साल कैद
विशेष न्यायाधीश हरिश अवस्थी ने पॉक्सो एक्ट के प्रकरण पर फैसला सुनाते हुए कुर्मीगुंडरा निवासी भीषम वर्मा (३५) को अपहरण करने का दोषी ठहराया। उसे दो अलग अलग धाराओं में क्रमश: २ व ३ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1-1 हजार रुपए जुर्माना किया।
जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर १-१ माह अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। लोक अभियोजक सुदर्शन महलवार ने बताया कि आरोपी ने १४ वर्ष की मंदबुद्धी किशोरी का बुरी नीयत से अपहरणकर गांव के पुराने पंचायत भवन में ले गया था। दुष्कर्म प्रमाणित नहीं हुआ पर न्यायाधीश ने उसे अपहरणके मामले में दोषी ठहराया।
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