scriptसेकंड हैंड वाहन को बेचा, फोरम ने शिवनाथ ऑटो मोबाइल को लगाया दो लाख जुर्माना | Durg: Used Vehicles sold, Forum two million fines imposed on Sivanath automobile | Patrika News

सेकंड हैंड वाहन को बेचा, फोरम ने शिवनाथ ऑटो मोबाइल को लगाया दो लाख जुर्माना

locationदुर्गPublished: Dec 01, 2016 07:10:00 pm

शिवनाथ आटो मोबाइल संचालक को एक माह के भीतर परिवादी को आरसी बुक,
बीमा दस्तावेज समेत दो लाख मानसिक क्षतिपूर्ति देना होगा।

Used Vehicles sold, Forum two million fines impose

Used Vehicles sold, Forum two million fines imposed on Sivanath automobile

दुर्ग. पुराने वाहन को नई बताकर बेचने वाले शिवनाथ ऑटो मोबाइल सुपेला को जिला उपभोक्ता फोरम ने दोषी ठहराया है। शिवनाथ आटो मोबाइल संचालक को एक माह के भीतर परिवादी को आरसी बुक स्मार्टकार्ड, बीमा दस्तावेज समेत दो लाख रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति के रुप में देना होगा। साथ ही वाद व्यय 10 हजार रुपए भी वहन करना होगा। फैसला जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष मैत्रीय माथुर व सदस्य सुभा सिंह ने सुनाया। परिवाद आजाद वार्ड गंजपारा निवासी संध्या वर्मा पति गौर सिंह 36 साल ने प्रस्तुत किया था।

29 दिसंबर 2015 को बोलेरो वाहन खरीदा था

परिवाद के मुताबिक परिवादी महिला ने 29 दिसंबर 2015 को शिवनाथ ऑटो मोबाइल से एक बोलेरो वाहन खरीदा था। जब वाहन खरीदा तो बेहंद गंदी और 907 किलोमीटर चल चुकी थी। गाड़ी में टूल बाक्स भी नहीं था। शंका होने पर परिवादी ने जब वहां के कर्मचारियों से पूछा तो यह कहते हुए शांत करा दिया कि गाड़ी चेन्नई से चलकर भिलाई आई है। इसलिए मीटर 907 किलोमीटर बता रहा है। गाड़ी दिसंबर 2015 का ही है। वे किसी तरह का संदेह न करे।

ऐसे खुला मामला

जब वाहन को दिया गया तो उसके साथ एक बैंग भी दिया गया। जिसमें बिल व सर्विसंग बुक थी। बैग को खोलने से पता चला कि उसमें एक पीआईडी फाम-चार (प्री डिलवरी इंस्पेक्शन) है। जिस पर सालिक राम साहू लिखा हुआ है। इसका आशय यह है कि वाहन को पहले सालिक राम साहू को बेचा गया।

शिकायत करने पर धमकी

परिवादी इस आशय की शिकायत करने जब शो रुम पहुंचा तो वहां के कर्मचारियों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। शिकायत के बाद यह कहा गया कि अब वे गाड़ी का बीमा, स्मार्टकार्ड नहीं देगें और सविर्सिंग भी नहीं करेंगे।

बचाव में कहा

सुनवाई के दौरान आवेदक ने कहा कि वाहन पुराना नहीं और किसी को बेचा भी नहीं गया था। दरअसल पीआईडी फार्म पर इसलिए सालिक राम साहू का नाम अवश्य लिखा हुआ है कि गाड़ी का सौदा पहले उसी से तय हुआ था, लेकिन सौदा बीच में ही रद्द हो गया।
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