सभी दुकानें और बाजार सुबह अपने समय पर खुलेंगे लेकिन शाम को 6 बजे बंद हो जाएंगे, इनमें केवल अपवाद के रूप में होटल और रेस्टोरेंट क्लब और बार 10 बजे तक खुल सकेंगे लेकिन इनमें कमरों में और डाइनिंग हॉल में क्षमता केवल 50 प्रतिशत हो सकेगी। सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे और इसमें प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और निचला स्टाफ 50 प्रतिशत उपस्थित रहेगा। लेकिन कार्यालयों में आमजन आ-जा सकेंगे या नहीं इसे स्पष्ट नहीं किया गया है।
दुर्ग जिले में रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। रिसेप्शन और मैरिज की होटल एवं मैरिज हॉल में अनुमति दी जाएगी लेकिन हॉल के 50 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग किया जाएगा। किसी भी स्थिति में 50 से अधिक व्यक्ति इनमें शामिल नहीं हो सकेंगे। टेकअवे ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण फैलने के खतरे को कम किया जा सके। धारा 144 पूरी तरह से लागू रहेगा। जुलूस प्रदर्शन और किसी भी प्रकार से लोगों के इक_ा होने में चाहे वह सामाजिक आयोजन हो सांस्कृतिक आयोजन हो धार्मिक आयोजन हो खेल का आयोजन हो या राजनीति का आयोजन हो प्रतिबंध रहेगा। कोविड प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य होगा।