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होटल व रेस्टोरेंट भी हुए अनलॉक, क्षमता के 50 फीसदी ग्राहकों को परोस सकेंगे खाद्य सामग्री, लागू रहेगा धारा 144

locationदुर्गPublished: Jun 01, 2021 12:37:04 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

Unlocked Durg: कलेक्टर के आदेश के अनुसार संचालक अब डायनिंग केपिसिटी का 50 फीसदी ग्राहकों सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।

होटल व रेस्टोरेंट भी हुए अनलॉक, क्षमता के 50 फीसदी ग्राहकों को परोस सकेंगे खाद्य सामग्री, लागू रहेगी धारा 144

होटल व रेस्टोरेंट भी हुए अनलॉक, क्षमता के 50 फीसदी ग्राहकों को परोस सकेंगे खाद्य सामग्री, लागू रहेगी धारा 144

दुर्ग. दुर्ग जिले में जारी अनलॉक प्रक्रिया के दौरान अब होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को राहत प्रदान की गई है। दुर्ग कलेक्टर के आदेश के अनुसार संचालक अब डायनिंग केपिसिटी का 50 फीसदी ग्राहकों सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। पूर्व में इन्हें आनलाइन डिलीवरी की अनुमति ही प्रदान की गई थी। जारी नए आदेश में दुर्ग जिले में सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क, थीम पार्क को रियायत नहीं दी गई है। ये पूर्व की भांति बंद रहेंगे। चौपाटी भी बंद रहेगी।
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खुलेंगे सरकारी कार्यालय
सभी दुकानें और बाजार सुबह अपने समय पर खुलेंगे लेकिन शाम को 6 बजे बंद हो जाएंगे, इनमें केवल अपवाद के रूप में होटल और रेस्टोरेंट क्लब और बार 10 बजे तक खुल सकेंगे लेकिन इनमें कमरों में और डाइनिंग हॉल में क्षमता केवल 50 प्रतिशत हो सकेगी। सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे और इसमें प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और निचला स्टाफ 50 प्रतिशत उपस्थित रहेगा। लेकिन कार्यालयों में आमजन आ-जा सकेंगे या नहीं इसे स्पष्ट नहीं किया गया है।
लागू रहेगी धारा 144
दुर्ग जिले में रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। रिसेप्शन और मैरिज की होटल एवं मैरिज हॉल में अनुमति दी जाएगी लेकिन हॉल के 50 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग किया जाएगा। किसी भी स्थिति में 50 से अधिक व्यक्ति इनमें शामिल नहीं हो सकेंगे। टेकअवे ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण फैलने के खतरे को कम किया जा सके। धारा 144 पूरी तरह से लागू रहेगा। जुलूस प्रदर्शन और किसी भी प्रकार से लोगों के इक_ा होने में चाहे वह सामाजिक आयोजन हो सांस्कृतिक आयोजन हो धार्मिक आयोजन हो खेल का आयोजन हो या राजनीति का आयोजन हो प्रतिबंध रहेगा। कोविड प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य होगा।
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