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गर्लफ्रेंड से अंतरंग रिश्ते के चक्कर में पति ने पत्नी को उतार दिया मौत के घाट और पहुंच गया थाने, फिर हुआ ये सब…

locationदुर्गPublished: Oct 16, 2019 02:12:34 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

पत्नी की हत्या कर, कहानी गढऩे वाले मुरम खदान कोहका निवासी तुमेश्वर साहू (30 वर्ष) को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी है।

गर्लफ्रेंड से अंतरंग रिश्ते के चक्कर में पति ने पत्नी को उतार दिया मौत के घाट, पहुंच गया थाने, फिर हुआ ये सब

गर्लफ्रेंड से अंतरंग रिश्ते के चक्कर में पति ने पत्नी को उतार दिया मौत के घाट, पहुंच गया थाने, फिर हुआ ये सब

दुर्ग. गर्लफ्रेंड रखने और उससे संबंध बनाने की बात को लेकर विवाद करने वाली पत्नी (Murder in Bhilai) की हत्या कर, कहानी गढऩे वाले मुरम खदान कोहका निवासी तुमेश्वर साहू (30 वर्ष) को न्यायालय (Durg District court) ने आजीवन कारावास की सजा दी है। इस प्रकरण में खास बात यह है कि सुपेला पुलिस (Bhilai police)ने एफआइआर में हत्या और दहेज हत्या दोनों ही धारा को जोड़ा था, लेकिन न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी ने हत्या की धारा के तहत फैसला सुनाया।
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हत्या के बाद काट दी चोटी
न्यायाधीश ने साक्ष्य छिपाने का प्रयास करने की धारा के तहत 3 वर्ष कारावास की सजा अलग से सुनाई है। साथ ही दोनों ही धाराओं के तहत क्रमश: 300 और 100 रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 3 व 1 वर्ष कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। प्रकरण के मुताबिक दोषी युवक ने 14 दिसंबर रात दो बजे ड्यूटी से घर पहुंचा था। तब उसकी पत्नी यामिनी साहू पलंग पर बैठी थी। मौका देखते ही अभियुक्त ने गमछे से पहले पत्नी का गला घोट हत्या कर दी। बाद में चोटी को काट पलंग पर रख दिया और कैची को घर के सामने मुरम खदान में फेक दिया। जिस गमछे से गला घोटा था उसे बैग में छिपाकर रख दिया।
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पहुंच गया था थाने में रिपोर्ट करने
रात 3 बजे पत्नी के शरीर में हलचल नहीं होने की जानकारी तुमेश्वर ने अपने मां व पिता को दी। इसके बाद वह सुपेला थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी। मामले में पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद सुबह पांच बजे अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा के तहत एफआइआर कर जांच में जुट गई। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस ने डॉक्टर से शार्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिया और दोपहर 3 बजे नए सिरे से पूछताछ की। इसके बाद अभियुक्त सवाल जवाब में घिरते गया और अपराध करना स्वीकार कर लिया।
विवाह के बाद रिश्ते में आ गई थी खटास
अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी कुथरेल निवासी यामनी से सात माह पहले 2 मई 2017 को हुई थी। इस दौरान यामिनी इस बात को लेकर अक्सर ताने देती थी कि उसने गर्लफे्रंड रखा है और वह उसी से संबंध बनाता है। दोनों के बीच इसी बात को लेकर अक्सर विवाद होता था।
मामले को अंधविश्वास से जोडऩे की कोशिश
घटना के समय पूरे प्रदेश में चोटी काटने की घटना सोशल मीडिया में छाया था। अभियुक्त ने इसका फायदा उठाया और यह साबित करने का प्रयास किया कि उसकी पत्नी की हत्या भी चोटी काटने वाले किसी गिरोह ने की है। उसने मामले को अंध विश्वास से भी जोडऩे का प्रयास किया, लेकिन उसकी कहानी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अतिरिक्त लोक अभियोजक फरिहा अमीन ने बताया कि प्रकरण में 13 गवाह थे। सभी गवाह अपने अपने बयान पर अडिग रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुपेला पुलिस ने समयबद्ध तरीके से कार्रवाई से की थी। इससे घटना और अभियुक्त की कड़ी जुड़ते गई और आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहाराया।
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