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टैक्स नहीं भरा है तो हो जाएं सावधान, नहीं तो भरना पड़ेगा 15 फीसदी सरचार्ज

locationदुर्गPublished: Mar 14, 2019 10:05:28 pm

Submitted by:

Hemant Kapoor

अगर आपने अब तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, तो अभी से सावधान हो जाए और वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानि 31 मार्च से पहले टैक्स जमा करा लें। अन्यथा नगर निगम 31 मार्च के बाद 15 फीसदी सरचार्ज के साथ टैक्स वसूल करेगी।

दुर्ग. अगर आपने अब तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, तो अभी से सावधान हो जाए और वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानि 31 मार्च से पहले टैक्स जमा करा लें। अन्यथा नगर निगम 31 मार्च के बाद 15 फीसदी सरचार्ज के साथ टैक्स वसूल करेगी। अधिभार मौजूदा साल के अलावा पिछले सालों के बकाया पर भी लगेगा। दुकानों के किराए पर भी यह व्यवस्था लागू होगी। नगर निगम में टैक्स वसूली की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसे देखते हुए निगम ने अब अधिभार के साथ टैक्स वसूली का निर्णय किया है।
तो लगेगा 1000 रुपए जुर्माना
प्रॉपर्टी टैक्स पेयर को अपनी प्रॉपर्टी के संबंध में जानकारी इस बार खुद ही स्व-विवरणी में भर कर देने का प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं करने वालों से भी 31 मार्च के बाद 1000 रुपए जुर्माना वसूली किया जाएगा।
अब तक केवल 60 फीसदी वसूली
इस बार अब तक महज 60 फीसदी टैक्स की वसूली हो पाई है। 29.66 करोड़ टैक्स वसूली का लक्ष्य है। वहीं जनवरी के अंत तक केवल 13.34 करोड़ की वसूली हो पाई थी। वहीं पिछले डेढ़ महीने में करीब 15 फीसदी की वसूली की गई है।
50 फीसदी का आदेश अब तक नहीं
सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स में 50 फीसदी कटौती की घोषणा की है, निगम में संबंध में अभी कोई भी आदेश नहीं पहुंचा है। ऐसे में पूर्व निर्धारित दर से ही फिलहाल टैक्स वसूल किया जा रहा है। शासन के आदेश के बाद ही 50 प्रतिशत राशि कम करने की बात कही जा रही है।
ऑनलाइन जमा करने की सुविधा
निगम ने टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा भी मुहैया कराई है। इसके लिए नगर निगम की वेबसाइट म्यनिसिपलकॉर्पोरेशनदुर्गडॉटइन में जाकर जरूरी जानकारी भरकर डिजिटल माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है।
जमा नहीं तो लगेगा अधिभार
निगम कमिश्नर सुनील अग्रहरि ने बताया कि तय मियाद में टैक्स जमा नहीं करने वालों पर अधिभार लगाया जाएगा। इससे समय पर टैक्स जमा करवाकर बचा जा सकता है। मेनुअली के अलावा ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से टैक्स लिया जा रहा है।
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