scriptCM के गृह जिले में 100 एकड़ कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग, 43 को नोटिस जारी कर SDM ने मंगाए थे दस्तावेज, किसी ने जमा नहीं किया | Illegal plotting on 100 acres of agricultural land in Durg district | Patrika News

CM के गृह जिले में 100 एकड़ कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग, 43 को नोटिस जारी कर SDM ने मंगाए थे दस्तावेज, किसी ने जमा नहीं किया

locationदुर्गPublished: Jan 25, 2022 12:05:20 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

अवैध प्लाटिंग की शिकायत पर तत्कालिन एसडीएम ने दिसंबर 2020 में 43 लोगों की पहचान कर नोटिस जारी किया था।

CM के गृह जिले में 100 एकड़ कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग, 43 को नोटिस जारी कर एसडीएम ने मंगाए थे दस्तावेज, किसी ने जमा नहीं किया

CM के गृह जिले में 100 एकड़ कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग, 43 को नोटिस जारी कर एसडीएम ने मंगाए थे दस्तावेज, किसी ने जमा नहीं किया

दुर्ग. दुर्ग शहर के नजदीकी गांव मोहलाई और बघेरा में 100 एकड़ से ज्यादा खेतों पर अवैध प्लाटिंग कर बिक्री करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक साल बाद भी कार्रवाई नहीं की। अवैध प्लाटिंग की शिकायत पर तत्कालिन एसडीएम ने दिसंबर 2020 में 43 लोगों की पहचान कर नोटिस जारी किया था। एसडीएम ने इन लोगों को नोटिस जारी कर जमीन और प्लाटिंग की अनुमति संबंधी दस्तावेज मंगाए थे। नोटिस में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बुलडोजर चलाकर प्लाटिंग के तैयार किए गए संरचनाओं को ध्वस्त करने और साथ ही जमीन राजसात करने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी, लेकिन न तो संबंधितों ने नोटिस का जवाब दिया और न ही प्रशासन की कार्रवाई आगे बढ़ी।
दुर्ग शहर से लगे मोहलाई और बघेरा में बड़ी संख्या में कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग की गई है। बताया जाता है कि विधानसभा व लोकसभा चुनावों के दौरान प्रशासन की व्यस्तता का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर बिक्री की गई। हालात यह है कि अकेले मोहलाई, बघेरा व इसके आसपास ही शिवनाथ नदी के तट तक 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर लिया गया है। यहां अवैध कॉलोनाइजर्स ने कच्ची सड़के तैयार कर सैकड़ों की संख्या में प्लाट बेच लिया है। इसकी शिकायत कलेक्टर से की गई थी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन यह नोटिस से आगे नहीं बढ़ी।
पहले भी चार को नोटिस लेकिन कार्रवाई नहीं
इससे पहले भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा मास्टर प्लान के प्रावधानों के विपरीत अवैध प्लाटिंग की शिकायत पर मार्च 2020 में चार किसानों को नोटिस जारी किया गया था। इनमें गवली पारा दुर्ग के पदम जैन पिता ज्ञानमल जैन, मोहलाई की लक्ष्मीन गनपत, जमुनादास पिता शिव भगत और भभूत पिता बैगा शामिल थे। इन किसानों द्वारा खसरा क्रमांक 32, 33, 34, 35-1 व अन्य भूमि पर अवैध प्लाटिंग पाया गया है।
टाउन प्लानिंग ने दबाई पुरानी फाइलें
टाउन प्लानिंग ने नोटिस में किसानों को 7 दिन के भीतर अवैध प्लाटिंग हटा लेने के लिए कहा था। अन्यथा की स्थिति नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 37 की उपधारा 6-क व ख के तहत कार्रवाई कार्रवाई करने और निर्माण हटाकर बेदखल किए जाने की चेतावनी दी गई थी। इसके साथ ही भू-राजस्व संहिता के तहत खर्च की वसूली की भी चेतावनी दी गई थी। इसे करीब दो साल होने को है, लेकिन टाउन प्लानिंग फाइल नहीं बढ़ा रहा है।
शिकायत पर नोटिस जारी कर खानापूर्ति
मोहलाई व आसपास के ग्रामीण अवैध प्लाटिंग की लगातार शिकायत करते रहे हैं। इसी इलाके में डायवर्टेड के नाम पर कृषि भूमि थमा दिए जाने से नाराज खरीदार अशोक मिश्रा ने कलेक्टर के समक्ष इसकी शिकायत की थी। इस पर शिकायतकर्ता को मामले की जांच व कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया था। एसडीएम द्वारा इसके बाद संबंधित पटवारियों से जानकारी मंगाकर नोटिस जारी किया गया था।
लगातार बढ़ रहे अवैध प्लाटिंग के मामले
जिला प्रशासन द्वारा शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं किए जाने से इस इलाके में अवैध प्लाटिंग करने वालों के हौसले बुलंद है। शिकायतकर्ता मोहलाई व बघेरा के किसानों की मानें तो प्रशासन के नोटिस जारी करने के बाद भी अवैध प्लाटिंग का दायर 100 एकड़ से बढ़कर करीब 130 एकड़ पहुंच गया है। यहां प्लाट में खुलेआम मोबाइल नंबर के बोर्ड लगाए गए हैं। इसके अलावा विक्रेता टेंट लगाकर पूरे दिन बैठे रहते हैं
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