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दुर्ग जिले में 31 मई तक लॉकडाउन, अल्टरनेट डे में खुलेंगी दुकानें, जानिए किन सेवाओं पर जारी रहेंगी बंदिशें, किन्हें मिली छूट

locationदुर्गPublished: May 16, 2021 10:28:12 am

Submitted by:

Dakshi Sahu

Lockdown in Durg: अब ट्रेड वाइस अल्टरनेट डे में दुकानें खोली जा सकेगी। यह छूट केवल सुबह 11 से शाम 5 बजे तक के लिए होगी। इसी तरह पोल्ट्री, मांस व मटन की दुकानें रविवार को छोड़कर पूरे सप्ताह खोली जा सकेगी।

दुर्ग. जिले में कोरोना का संक्रमण (Coronavirus in Durg) घटा है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। इसे देखते हुए जिले में अब 31 मई की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। मौजूदा लॉकडाउन पहले की ही तरह सख्त होगा और जिले की सीमाएं भी सील रहेगी, लेकिन इस दौरान लोगों को पहले से ज्यादा रियायतें भी मिलेगी। अब ट्रेड वाइस अल्टरनेट डे में दुकानें खोली जा सकेगी। यह छूट केवल सुबह 11 से शाम 5 बजे तक के लिए होगी। इसी तरह पोल्ट्री, मांस व मटन की दुकानें रविवार को छोड़कर पूरे सप्ताह खोली जा सकेगी। खेती सीजन को देखते हुए सहकारी व ग्रामीण बैंकों को भी अब पूरे दिन खोलने की अनुमति होगी और यहां सामान्य लेन-देन भी किया जा सकेगा। मॉल और सुपर बाजार अब भी बंद रहेंगे, वहीं होटल व रेस्टोरेंट संचालक केवल ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से होम डिलिवरी में सामान उपलब्ध करा सकेंगे। इस बीच रात में टोटल लॉकडाउन रहेगा। राज्य शासन के गाइड लाइन के बाद कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है।
घटा है संक्रमण की दर
कोरोना संक्रमण के कारण जिले में करीब 6 अप्रैल से लॉकडाउन चल रहा है। पहले 6 से 14 अप्रैल तक पहले टोटल लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद पहले 19 अप्रैल और बाद में 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था। इस बीच संक्रमण नियंत्रित नहीं होने पर फिर से लॉकडाउन 6 मई तक बढ़ाया गया। बाद में राज्य शासन के निर्देश पर पांचवें लॉकडाउन का ऐलान करते 17 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया था। इस बीच जिले में थोड़ी राहत की खबर आई है। जिले में प्रदेश के दूसरे जिलों की तुलना में संक्रमण की दर घटा है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में अभी भी हालात चिंताजनक है। इसे देखते हुए कोरोना संक्रमण की राज्य स्तर पर समीक्षा के बाद पूरे प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत लॉकडाउन को लेकर पूरे प्रदेश के लिए गाइड लाइन जारी किया गया है। इस गाइड लाइन के परिपालन में कलेक्टर ने भी जिले के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
आधे कर्मियों के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तर
पहले कोरोना पॉजिटिव पाए जाने और बाद में लॉकडाउन के कारण जिला मुख्यालय के सभी सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए थे। ये सरकारी दफ्तर अब 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे, लेकिन यहां आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यहां केवल कार्यालयीन कामकाज होंगे। रजिस्ट्री ऑफिस में जरूरत के अनुसार कर्मचारी बढ़ाए जा सकेंगे लेकिन रजिस्ट्री यहां टोकन सिस्टम से किया जाएगा।
दुकानों में रखना होगा फ्री वितरण के लिए मास्क
जिन प्रतिष्ठानों को कारोबार की छूट दी जा रही है, वहां ग्राहकों को नि:शुल्क वितरण के लिए मास्क रखना होगा। इसके अलावा कर्मचारियों के साथ ग्राहकों के लिए भी अलग से सेनेटाइजर रखना होगा। प्रतिष्ठानों में 45 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी टीकाकरण के बाद ही काम कर सकेंगे।
छूट वाली दुकानों में शाम 5 तक कारोबार
लॉकडाउन में जिन प्रतिष्ठानों अथवा सेवाओं को छूट दी गई है, उन्हें भी समय संबंधी बंदिशों का पालन करना पड़ेगा। कोई भी व्यापार शाम 5 बजे के बाद नहीं किया जा सकेगा। केवल होटल व रेस्टोरेंट में ऑनलाइन प्लेटफार्म में आर्डर के आधार पर रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकेगी। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठान 30 दिन के लिए सील कर दिए जाएंगे।
रात में सभी गतिविधियां रहेगी प्रतिबंधित
कारोबारियों को व्यापारिक गतिविधियों के लिए केवल दिन में छूट रहेगी। प्रतिदिन शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान अनुमति प्राप्त गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेगी। इसका उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जाएगी।
रविवार को होगा पूर्ण लॉकडाउन
अब प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन रखा जाएगा। इस दिन जिन दुकानों को छूट दी गई है, उन्हें भी पूरी तरह बंद रखा जाएगा। रविवार को सरकारी राशन दुकानें भी बंद रखी जाएगी। रविवार को टोटल लॉकडाउन के दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पैट शॉप, न्यूज पेपर, दुग्ध वितरण और होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी।
इस तरह कारोबार को अनुमति
0 सोमवार से शनिवार – वाहन मरम्मत, पंचर सुधार की दुकानें- समय सुबह 11 से शाम 5 बजे तक।
0 सोमवार से शनिवार – फल, सब्जी, अंडा, मांस, मटन, मछली, पोल्ट्री व आटा चक्की – समय सुबह 6 से 11 बजे तक
0 सोमवार, बुधवार व शुक्रवार – सराफा, कपड़ा (रेडीमेड), बर्तन (क्राकरी प्लास्टिक), फूट वियर, मोबाइल शॉप एंड एसेसरीज, कास्मेटिक एंड गिफ्ट आइटम, स्टेशनरी, लॉड्री सर्विसेज, पैकेजिंग मटेरियल – समय सुबह 11 से शाम 5 बजे तक।
0 मंगलवार, गुरूवार, शनिवार – अनाज, किराना, डेली निड्स, मनिहारी, डिस्पोजल, इलेक्ट्रानिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, फ्लावर शॉप, आटो पंप, आटो पार्टं्स, दुग्ध व दुग्ध उत्पादन संबंधी दुकानें, हार्डवेयर, प्लंबिंग व भवन निर्माण सामग्री – समय सुबह 11 से शाम 5 बजे तक।
इन्हें भी मिली छूट लेकिन शर्तों के साथ
0 मंडी और सब्जी बाजार बंद रहेंगे, लेकिन सप्लाई सिस्टम को बनाए रखने गोडाउन व मंडियों में लोडिंग अनलोडिंग के लिए रात 10 से सुबह 6 बजे तक छूट रहेगी। थोक फल व सब्जी बाजार में यह समय लागू होगा।
0 होटल व रेस्टोरेंटे से ऑनलाइन सिस्टम से केवल होम डिलिवरी की अनुमति सुबह 6 से रात 9 बजे तक। नियम तोड़ा तो 30 दिन के लिए प्रतिष्ठान सील होगा। टेक अवे या इन हाउस डायनिंग नहीं होगी।
0 लोक सेवा केंद्र और च्वाइस सेंटर खोले जा सकेंगे, लेकिन नियमों का पालन अनिवार्य।
0 खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण की बिक्री और मरम्मत की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन केवल सुबह 11 से शाम 5 बजे तक। खाद के ट्रकों की आवाजाही।
0 वाहनों के रिपेयरिंग शॉप व वर्कशॉप खुलेंगे लेकिन विक्रय शो रूम को इजाजत नहीं होगी।
0 ई कामर्स कंपनियों के माध्यम से होम डिलवरी, केवल शाम 5 बजे तक।
0 थोक किराना, अनाज व आलू-प्याज की दुकानें शाम 5 बजे तक।
0 कृषि जरूरत को देखते हुए सभी सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक पूरे स्टाफ के साथ खोले जा सकेंगे।
0 दूध पार्लर और वितरण सुबह 6 से 11 बजे और शाम 5 से साढ़े 7 बजे तक
इन पर बरकरार रहेगी बंदिशें
0 सभी तरह के बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, सब्जी बाजार, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम।
0 जिले के अंतर्गत आने वाली सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। केवल ऑनलाइन आर्डर पर होम डिलीवरी की छूट।
0 सभी धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल पार्क जनता के लिए बंद रहेंगे।
0 सभी सरकारी दफ्तर आम आदमी के लिए बंद रहेंगे लेकिन 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ ऑफिशियल कार्य होंगे।
0 स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास सभी बंद रहेंगी।
0 सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। विवाह व अत्येष्टि में पूर्व की तरह केवल 10 लोगों को अ्रनुमति।
0 पान, सिगरेट, ठेला, चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड स्टाल बंद रहेंगे। सभी तरह की मंडियां और पसरा दुकानें बंद रहेंगे।
0 इसके अलावा शेष सभी गतिविधियों पर पूर्व की तरह बंदिश रहेगी।
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