लेनदेन का पुराना प्रकरण का आपसी सुलह से निपटा। दरअसल परिवाद प्रस्तुत करने वाले ने परिचित को 36 हजार कर्ज दिया था। इसे नहीं लौटाने पर 13 साल पहले परिवाद पेश कर दिया। अदालत में अनावेदक ने कर्ज की राशि लौैटाकर विवाद खत्म किया। न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर ने चाचा-भतीजा के बीच संपत्ति विवाद खत्म कराया।
समाज में शारीरिक रूप से दक्ष व्यक्तियों के लिए शनिवार के नेशनल लोक अदालत में उदाहरण सामने आया। दोनों पैर से दिव्यांग प्रार्थी ने आरोपी के खिलाफ गाली गलौच, जान से मारने की धमकी व मारपीट की एफआइआर कराई थी। नेशनल लोक अदालत की सुनवाई में दोनों पैरो से दिव्यांग प्रार्थी को उसका पति गोद में उठाकर न्यायालय पहुंचा।
नेशनल लोक अदालत में कुल 62 क्लेम प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह से किया गया। इसमें कुल 1 करोड़ 52 लाख 57 हजार अवार्ड राशि पारित की गई। जानकारी के मुताबिक जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविद कुमार मिश्रा की अदालत में 2 , न्यायाधीश मंसूर अहमद 7, न्यायाधीश अजीत कुमार राजभानू 3, न्यायाधीश रामजीवन देवांगन की आदलत में2, न्यायाधीश गरिमा शर्मा 6, न्यायाधीश विजय कुमार साहू 3, न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर 9 ,न्यायाधीश दीपक कुमार गुप्ता 18 , न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी 10, न्यायाधीश दीपक कुमार देशलहरे की अदालत में 2 मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरणों का निराकरण किया गया।