script

Lockdown 3.0 में बड़ी राहत अब खुलेंगी नाई की दुकान, सेलून और स्पा सेंटर, रखना होगा ग्राहकों का डिटेल

locationदुर्गPublished: May 13, 2020 09:47:10 pm

Submitted by:

Hemant Kapoor

लॉक डाउन को रियायत देते हुए गैर जरूरी सामानों की दुकानों के बाद अब नाई, सेलून और स्पा सेंटरों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। कलेक्टर अंकित आनंद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक नाई, सेलून और स्पा सेंटर के संचालकों को आने वाले ग्राहकों के नाम, पते, मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड मेंटेने करना होगा।

Now barber shop, salon and spa center will open

कलेक्टर अंकित आनंद ने जारी किया आदेश

दुर्ग. आदेश के मुताबिक ये दुकानें अन्य दुकानों की तरह सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे पहले राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के गाइड लाइन के बाद 7 मई को कलेक्टर अंकित आनंद ने रियायत देते हुए गैर जरूरी घोषित किए गए सभी सामग्रियों की दुकानों को पहले की तरह खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन इसमें नाई की दुकान, स्पा सेंटर और सेलून को अनुमति नहीं दी गई थी। अब 6 दिन बाद इन दुकानों को भी रियायत दे दी गई है, लेकिन इन दुकानों के संचालकों को भी अन्य दुकानों की तरह शर्तों का पालन करना होगा। दुकानें सिर्फ 5 दिन खोली जा सकेंगी और कई शर्तों का पालन भी करना होगा।

सीएम-कलेक्टर से की थी मांग
नाई की दुकान, स्पा सेंटर और सेलून के कारोबार से अधिकतर सेन समाज के लोग जुड़े हैं जो छोटे दुकानों और गांवों में निश्चित मेहनताना के एवज में काम करते हैं। काम बंद होने से इस समाज के लोग बुरी तरह प्रभावित थे। समाज के लोगों ने पिछले दिनों सीएम भूपेश बघेल, एचएम ताम्रध्वज साहू और कलेक्टर अंकित आनंद से मिलकर दुकानों को अनुमति की मांग की थी।

नहीं होगा सामग्रियों का दोबारा उपयोग
इन दुकानों को खोलने की अनुमति के साथ प्रशासन की ओर से शर्ते भी रखी गई है। इसके मुताबिक नाई की दुकान, स्पा सेंटर और सेलून में एक व्यक्ति के लिए उपयोग में लाई गई सामग्री दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। वहीं सोशल डिस्टेसिंग, मास्क और सेनेटाइजर के उपयोग के नियम का भी पालन करना पड़ेगा।

ट्रेंडिंग वीडियो