इस तरह मिलेगा स्वामित्व
नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में निवासरत झुग्गिवासियों को आवासीय योजना के अंतर्गत, राजीव गांधी आश्रय योजना, मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना के तहत् प्रदत पट्टे की भूमि का वर्तमान कब्जे के आधार पर राज्य शासन से भूमिस्वामी हक प्राप्त करने के लिए निर्धारित बाजार मूल्य की 22 प्रतिशत राशि देनी होगी। यदि पट्टेदार ने किसी अन्य व्यक्ति को भूमि अंतरित कर दी है तो वर्तमान में भूमि में काबिज व्यक्ति निर्धारित बाजार मूल्य का 42 प्रतिशत राशि जमा कर भूमि का स्वामी बन सकता है।
गोबर खरीदी की ली जानकारी
इसके अलावा बैठक में गौठान को लेकर विशेष चर्चा की गई। जिसमें संबंधित सभी अधिकारियों को गौठान में गोबर की खरीदी वर्मी, कंपोस्ट खाद की निर्माण प्रक्रिया नियमित हो इस बात के लिए सजग रहने के लिए कहा गया है। आने वाले खरीफ फसल के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद किसानों के लिए एक विकल्प के बजाए प्राथमिकता बने, इस बात पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने के लिए कहा।