पत्र में एक ही प्रकार का प्रोफॉर्मा (आवेदन) है। उसे भरकर कलेक्टरोट के काउंटर पर जमा करना है। इसमें बांड पेपर की फ ोटो कॉपी या बांड पेपर कंपनी में जमा किया जा चुका है तो उसकी पावती, बैंक पासबुक, आधार कार्ड की फोटो कॉपी संलग्न करना होगा। पैसा वापसी के लिए बैंक पासबुक और आधार कार्ड जमा करना आवश्यक है।
पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दुर्ग में 40 कंपनियों ने कारोबार खोला। भोले-भाले लोगों को दोगुनी रकम का लालच देकर उनसे निवेश करवाया। झांसे में आकर करीब 3500 निवेशकों ने 40 अलग-अलग कंपनियों में करीब 55 करोड़ की राशि इनवेस्ट कर दी। कंपनी रुपए लेकर भाग गई। ठगी के शिकार हुए निवेशक धीरे-धीरे पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचने लगे। अब तक 50 प्रकरण 40 कंपनियों के खिलाफ दर्ज हुआ है।
दुर्ग पुलिस ने चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सख्ती से कार्रवाई की। इसकी वजह यह रही कि कोलकाता बीआर चिटफं ड कंपनी ने 16 करोड़ रुपए हितग्राहियों के लौटा दिए। वहीं शुष्क इंडिया चिटफंड कंपनी पैसे लौटा रही है। इसका प्रकरण विचाराधीन है। बहुत जल्द ही पुलिस इसे क्लीयर कर लेगी।
– 40 चिटफंड कंपनी के खिलाफ जुर्म दर्ज
– 50 प्रकरण जिले के अलग-अलग थाना में दर्ज
– 3500 निवेशक कंपनियों के झांसे में फंस गए हैं
– 23 प्रकरण में कुर्की के लिए आदेश
-1 नया प्रकरण दर्ज हुआ है।
कलेक्टर दुर्ग डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में ंधन वापसी करने आवेदन पत्र प्राप्त करने एडीएम बीबी पंचभाई को नोडल अधिकारी बनाया है। 6 अगस्त तक हितग्राही काउंटर में फॉर्म जमा कर सकते है। आवेदन लेने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। एसपी दुर्ग प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि जिन हितग्राहियों ने चिटफंड कंपनियों में पैसे निवेश किया है, लेकिन उसके खिलाफ शिकायत नहीं की है, उन नए हितग्राहियों के लिए शासन ने आवेदन जारी किया है। वे निवेशक फॉर्म भरकर जमा करें ताकि उनके पैसे लौटाए जा सके।