23 लाख 70 हजार का इ-बैंकिंग के माध्यम से भुगतान पुलिस के मुताबिक जयदेव ने लखोली राजनादगांव के सूर्यकांत चितलांगिया सें संपर्क किया था। सरिया लेने के लिए दोनों की बीच आपसी सहमति बनी और सहमति के आधार पर जयदेव ने 23 लाख 70 हजार का इ-बैंकिंग के माध्यम से भुगतान किया। भुगतान लेते समय आरोपी व उसके पुत्र सागर ने आश्वासन दिया था कि वह जल्द से जल्द सरिया भिलाई स्थित वीना इंजीनियरिंग भिजवा देंगे। निर्धारित समय के बाद लगातार संपर्क करने पर सरिया सप्लाई नहीं की गई।
इसलिए इसे बनाया आरोपी
जयदेव गुहा ने सरिया निर्माता से सीधे संपर्क नहीं किया था। वह रायपुर के मोहित सोनवानी के माध्यम से पहुंचा था। लेनदेन के समय मोहित वहां मौजूद था। एक तरह से मोहित ग्यारंटर के रुप में था। न्यायालय ने उसकी संलिप्ता को देखते उसे भी आरोपी बनाने का आदेश दिया।
जयदेव गुहा ने सरिया निर्माता से सीधे संपर्क नहीं किया था। वह रायपुर के मोहित सोनवानी के माध्यम से पहुंचा था। लेनदेन के समय मोहित वहां मौजूद था। एक तरह से मोहित ग्यारंटर के रुप में था। न्यायालय ने उसकी संलिप्ता को देखते उसे भी आरोपी बनाने का आदेश दिया।
पुलिस ने मदद नहीं की तब पहुंचा न्यायालय
लगातार ढाई वर्ष तक थाना का चक्कर लगाने के बाद पीडि़त को पुलिस प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। एफआईआर करने एसपी से लेकर आइजी तक को आवेदन दिया गया था। बाद में पुलिस ने आर्थिक लेनदेन का मामला बताते हुए उसे न्यायालय जाने की सलाह दी थी।
लगातार ढाई वर्ष तक थाना का चक्कर लगाने के बाद पीडि़त को पुलिस प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। एफआईआर करने एसपी से लेकर आइजी तक को आवेदन दिया गया था। बाद में पुलिस ने आर्थिक लेनदेन का मामला बताते हुए उसे न्यायालय जाने की सलाह दी थी।
जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी
राजेश बागड़े, टीआई मोहन नगर ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर अपराध दर्ज किया गया है। एफआइआर को जांच में लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
राजेश बागड़े, टीआई मोहन नगर ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर अपराध दर्ज किया गया है। एफआइआर को जांच में लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।