एसबी के अधिकारियों ने न्यायालीन समय से पहले एस भट्टाचार्य को जिला न्यायालय स्थित एसीबी के विशेष न्यायाधीश अजीत सिंह राजभानू के कोर्ट में प्रस्तुत किया। अधिकारियों ने विवेचना में समय लगने की जानकारी देते हुए न्यायालय से न्यायायिक अभिरक्षा की मांग की जिस पर न्यायालय ने पंद्रह दिनों के लिए जेल भेजने का आदेश दिया।
एस भट्टाचार्य ने रेलवे में ट्रैकमेन ग्रेड 4 के पद पर कार्यरत भिलाई निवासी सुरेश से रिश्वत की मांग की थी। अधिकारी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को धमकी दी थी कि अगर वह रुपए नहीं दिया तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रुपए नहीं देने का मन बनाते हुए उसने आर्थिक अपराध शाखा रायपुर पहुंचकर शिकायत की थी।
पीडि़त सुरेश का कहना था कि उसने पहले सीबीआई के पास शिकायत की थी, लेकिन सीबीआई ने किसी तरह की कार्रवाही नहीं की। शिकायत पर कार्रवाही नहीं होने से वह दोबारा सीबीआई कार्यालय पहुंचा था। इसके बाद सीबीआई अधिकारियों ने उसे एसीबी कार्यालय में संपर्क करने की सलाह दी थी।
एसीबी के अधिकारियों ने सुरेश को समझाईश दी थी कि वह रिश्वत की रकम देकर तत्काल वापस आए और कार्यालय के मुख्य गेट पर सिर को खुजलाते हुए खड़ा रहे, लेकिन एस भट्टाचार्य रिश्वत लेने सुरेश के साथ कार्यालय से बाहर निकला और परिसर में लगे पेड़ के नीचे खड़े होकर रुपए लेकर वापस कार्यालय लौट गया। जबकि पेड़ के नीचे ही एसीबी के अधिकारी पहले से बाहर खड़े थे। रिश्वत लेकर जैसे ही अधिकारी वापस लौटा एसीबी की टीम सुरेश के ईशारा करने से पहले चेम्बर में पहुंची और तलाशी लेनी शुरू कर दिया।
डीएसपी एसबी प्रशांत शुक्ला ने बताया कि सुरेश ने उन्हें लिखित शिकायत दी थी कि एस भट्टाचार्य ट्रांसफर न करने के एवज में 25 हजार की डिमांड कर रहा है। उक्त रकम दो किश्तों में देने की बात हुई थी। सोमवार को 10 हजार रिश्वत लेते रेलवे अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।