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गैंगस्टर तपन के साथी हिस्ट्रीशीटर बबलू ईरानी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई

locationदुर्गPublished: Sep 23, 2018 02:13:00 pm

हिस्ट्रीशीटर बबलू ईरानी उर्फ जाकिर हुसैन (46 वर्ष) के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही की गई है। जिला दंडाधिकारी के रूप में कलक्टर उमेश अग्रवाल ने उसे तीन माह तक दुर्ग केंद्रीय जेल में रखने का आदेश दिया है।

Durg crime

गैंगस्टर तपन के साथी हिस्ट्रीशीटर बबलू ईरानी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई

दुर्ग. हिस्ट्रीशीटर बबलू ईरानी उर्फ जाकिर हुसैन (46 वर्ष) के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही की गई है। जिला दंडाधिकारी के रूप में कलक्टर उमेश अग्रवाल ने उसे तीन माह तक दुर्ग केंद्रीय जेल में रखने का आदेश दिया है। बबलू को सप्ताह भर पहले सिटी कोतवाली पुलिस ने नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था। सिटी कोतवाली के टीआई सुरेश कुमार ने जिला दंडाधिकारी में बबलू ईरानी के खिलाफ रासुका के तहत कार्यवाही करने के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया था। पुलिस ने साक्ष्य के रूप में हाल में दर्ज चार प्रकरण और पुराने प्रकरणों की लंबी सूची न्यायालय में पेश की थी। उसे जिला बदर किए जाने की जानकारी भी दी।
42 से अधिक प्रकरण दर्ज

बबलू ईरानी बस स्टैंड व आसपास के क्षेत्रों में १९९० से अपराध कर रहा था, लेकिन उसके खिलाफ पहली बार १ जनवरी १९९१ को एफआइआर हुई। इसके बाद ४२ अपराध दर्ज किए गए। कई प्रकरणों में बबलू ईरानी को सजा हुई, कई विचाराधीन हैं। पुलिस के मुताबिक बबलू ईरानी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा के तहत ३५ से भी अधिक बार कार्रवाई हुई। उसे शहर के हिस्ट्रीशीटर में पहले स्थान पर रखा गया है।
सेंट्रल जेल में ही रहेगा आरोपी
जिला दंडाधिकारी ने रासुका के तहत सजा निर्धारित करने के बाद आरोपी को केंद्रीय जेल दुर्ग में रखने का निर्देश दिया। जेल अधीक्षक योगेश क्षत्रिय को पत्र भी भेजा, जिसमें लिखा कि बबलू को रासुका के तहत दी गई सजा की गणना आज (शनिवार) से ही होगी।
बस चालकों ने खोला था मोर्चा
बबलू ईरानी बस स्टैंड पर लंबे समय से वह बस चालकों से हफ्ता वसूल कर मारपीट की घटना को अंजाम दे रहा था। बस चालकों से ५०० से १००० रुपए तक की डिमांड करता। लगातार धमकी मिलने से परेशान बस चालक व परिचालकों ने पहली बार बबलू के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर एकजुट हुए और बसों चक्के रोक दिए। इस प्रदर्शन के बाद ही पुलिस हरकत में आई थी।
चार साल के बाद रासुका में कार्रवाई
इसके पहले दुर्ग पुलिस ने बीरेन्द्र कुमार कुर्रे के खिलाफ रासुका के तहत कलक्टर के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। २०१४ में रासुका के तहत कलक्टर ने बीरेन्द्र को दोषी ठहराते हुए जेल में रखने का निर्देश दिया था। पुलिस ने बीरेन्द्र को माओवादी गतिविधियों में संलिप्त बताया था। वहीं जेके लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र परिसर के उपद्रव में भी वह शामिल था।
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गैंगस्टर से जुड़े तार
सिंतबर के शुरू में बबलू के खिलाफ दर्ज अपराध की विवेचना में सामने आया कि वह गैंगस्टर तपन सरकार का सहयोगी है। जेल में रहते उसकी तपन सरकार से जान पहचान हुई। इसके बाद वह हमेशा तपन के सपंर्क में रहता था।
रवि और गोपी सोनकर के खिलाफ न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत

गैंगस्टर तपन सरकार को जेल में सिम उपलब्ध कराने वाले रवि सोनकर और गोपी सोनकर के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत किया। न्यायाधीश स्मिता रत्नावत जल्द ही प्रकरण के लिए अदालत का निर्धारण करेगी। वहां प्रकरण सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया जाएगा। न्यायालय में टीआई सुरेशकुमार की ओर से एएसआई विनोद सिंह ने सीजेएम न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। इस मामले में पुलिस ने रवि सोनकर और उसके भाई गोपी सोनकर समेत तपन को आरोपी बनाया है। पुलिस गोपी व रवि को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं तपन की गिरफ्तारी शेष है।

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