scriptट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा को टीचर ने बनाया हवस का शिकार, जब प्रेग्नेंट हुई तो खिला दी गर्भपात की गोलियां, छात्रा की मौत | Teacher who taught tuition in Durg raped the student | Patrika News

ट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा को टीचर ने बनाया हवस का शिकार, जब प्रेग्नेंट हुई तो खिला दी गर्भपात की गोलियां, छात्रा की मौत

locationदुर्गPublished: Dec 05, 2021 08:32:13 am

Submitted by:

Dakshi Sahu

Rape Case in Durg: दुर्ग अदालत ने दोषी ट्यूटर अविनाश कुमार राजपूत को 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

ट्यूशन पढऩे वाली छात्रा को टीचर ने बनाया हवस का शिकार, जब प्रेग्नेंट हुई तो खिला दी गर्भपात की गोलियां, छात्रा की मौत

ट्यूशन पढऩे वाली छात्रा को टीचर ने बनाया हवस का शिकार, जब प्रेग्नेंट हुई तो खिला दी गर्भपात की गोलियां, छात्रा की मौत

दुर्ग. ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब छात्रा गर्भवती हो गई तो उसे गर्भपात की गोलियां खिला दी। गोलियों के साइड इफेक्ट से छात्रा की मौत हो गई। दुर्ग अदालत ने दोषी ट्यूटर अविनाश कुमार राजपूत को 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला जिला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की अदालत में सुनाया गया। घटना छावनी थाना क्षेत्र की है। 18 वर्षीय छात्रा ट्यूशन पढऩे के लिए अविनाश कुमार राजपूत के घर जाती थी। वह मूल रुप से रोहतास बिहार निवासी है। लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने बताया अविनाश ने छात्रा को गर्भपात की 5 गोलियां उपलब्ध कराई थी। छात्रा ने तीन बार में पांच गोलियों को सेवन कर लिया। रक्तस्राव होने पर उसे बीएम शाह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां 29 जनवरी 2019 को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
कोर्ट ने कहा खुद को बचाने छात्रा को मौत के मुंह में धकेल दिया
अदालत ने फैसले में कहा कि अभियुक्त मृतक छात्रा का गुरु था। बावजूद उसने गुरु के महती दायित्व को उचित रूप से निर्वहित न करते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके गर्भवती होने पर स्वयं को बचाने के आशय से मृतका की जीवन को खतरे में डालते हुए उसे गर्भपात कराने के आशय से दवाईयां खिलाई। जिससे उसकी मौत हो गई। इस स्थिति अभियुक्त को कम सजा से दंडित किया जाना उचित नहीं होगा।
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2019 का था मामला
छात्रा की मौत के बाद ट्यूटर की हरकत का खुलासा हुआ था। अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ की थी। मृतका के परिजनों, चिकित्सकों, मृतका के मृत्यु पूर्व बयान तथा बिसरा रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी अविनाश कुमार राजपूत को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 19 जून 2019 को जेल भेज दिया था।
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