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सीजी के सीएम ने जिस मामले में उठाए थे सवाल, उस फाइल को पुलिस कर रही बंद

locationदुर्गPublished: Apr 08, 2019 12:12:44 pm

Submitted by:

Abdul Salam

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब यह जखीरा मिला था, तब इसे बेहद गंभीर मामला बताए थे। तब उन्होंने पुलिस की सक्रीयता पर सवाल उठाया था।

BHILAI

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भिलाई. पुरानी भिलाई पुलिस ने 26 व 27 जून 2009 को चरोदा बस्ती पाण्डे पारा छोटा तालाब में अवैध रूप से रखा एम्युनेशन जिसमें 315 बोर, 12 बोर, ०38 बोर की कारतूस पाई गई थी। जिसे मौके पर धारा 102 के तहत जप्त किया गया। मामले की पुलिस ने विवेचना शुरू की। एम्युनेशन किसी अज्ञात आरोपी ने गुप्त रूप से छिपा कर रखा था, जो धारा 25, 26 आयुध अधिनियम के अतंर्गत दण्डनीय अपराध है। इन दोनों ही प्रकरण को पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर बंद कर दिया है।
पुलिस की सक्रीयता पर सवाल उठाया था मुख्यमंत्री

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब यह जखीरा मिला था, तब इसे बेहद गंभीर मामला बताए थे। तब उन्होंने पुलिस की सक्रीयता पर सवाल उठाया था। इधर देर शाम पुलिस अधीक्षक पुरानी भिलाई थाना पहुंचे। इस मामले में तात्कालीन थाना प्रभारी पुरानी भिलाई आरके जोशी ने विवरण में बताया कि चरोदा बस्ती पांडे पारा स्थिात तालाब में कारतूस मिलने की सूचना पर हमराह स्टाफ सहायक उप निरीक्षक पीसी जाटव, आरक्षक जसपाल, आरक्षक रमन लाल, रोहित, चालक प्रकाश दास मौके पर पहुंचे।
तालाब के अंदर मिले १२ बोर के कारतूस
तालाब के अंदर पानी में तालश करने पर 12 बोर के कारतूस के 140 नग जिसका पेपर कवर खराब हो चुका, पेंदे में शक्तिमान 12 एक्सप्रेस लिखा था। 12 बोर कारतूस के 10 नग कैप सामने पेपर कवर पानी में गल गया है। 12 बोर कारतूस के अंदर का प्लास्टिक रिंगनुमा कुल 19 नग, 315 बोर का एक जिंदा कारतूस, एक कैनवास का मटमैला थैला , एक पुराना फटा हल्का हरे रंग का थैला व 12 बोर कारतूस के डब्बे का फटा हुआ कवर जिसमें स्पेशल 12 बोर कारतूस निर्माता भारतीय आडिर्नेश फैक्ट्रियां लिखा था। गवाह भगवान सिंह व बब्बू खान के समक्ष मुताबिक जप्त पत्र धारा 102 के तहत जप्त किया। रात्रि में पंप चलाकर फायर ब्रिगेड के सहयोग से तालाब का पानी निकालकर सुबह ग्रामीणों के सहयोग से तालाब में तलाश कराने पर कीचड मिट्टी में दबे 12 बोर के दो नग कारतूस तथा .38 बोर का 1 नग जिंदा कारतूस मिला, जिसे गवाहों के समक्ष जब्त किए। धारा 102 के तहत जब्त कर कब्जा में पुलिस ने लिया। जप्ती की सूचना मजिस्ट्रेट को भेजी गई थी।
2 जून 2009 को भी मिला जखीरा
पुरानी भिलाई क्षेत्र के दादर-पथर्रा मार्ग में मुक्तिधाम के समीप 2 जून 2009 को कुआं में अवैध रूप से रखा आम्र्स एम्युनेशन, जिसमें 315 बोर, एसएलआर, एके 47, 038 बोर, 455 बोर, 12 बोर व 32 बोर की कारतूस, एक 315 बोर का देशी कटटा पाया गया था। जिस पर मौके विधिवत धारा 102 के तहत आयुध व कारतूस जब्त कर विवेचना की जा रही थी। आयुध व एम्युनेशन किसी अज्ञात व्यक्ति ने रखा था जो धारा 25, 26 आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
कुंए के अंदर पानी में भारी मात्रा में कारतूस
दादर पर्थरा मार्ग में कब्रीस्तान के समीप स्थित कुंए के अंदर पानी में भारी मात्रा में कारतूस होने की जरीए मुखबीरी पर पुलिस मौके पर पहुच कुंए के अंदर आरक्षक दिगपाल व गवाह संजय को नीचे उतार कर तलाश किया। तब कुंआ के पानी में जिंदा कारतूस 315 बोर के कुल 1135 नग एसएलआर 7.62 एमएम के 477 नग, ए के 47 रायफल के 29 नग, 038 बोर के 50 नग, 455 बोर के 28 नग, 12 बोर के कुल 454 नग, 32 बोर के दो नग जिंदा कारतूस, एक नग 315 बोर का देशी कटटा, एसएलआर कारतूस के 17 नग चार्जर, एक सफेद मट मैला कैनवास का थैला, एक सन रस्सी का पुराना फटा बोरा, 12 बोर कारतूस व 315 बोर कारतूस के पैकेट के फटे टुकड़े मिले जो कुंए से बाहर निकाल कर मुताबिक जब्त किया। आम्र्स एक्ट के तहत अग्रिम कार्रवाई अज्ञात के खिलाफ की गई।
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