पुलिस के मुताबिक कक्षा 10 वीं की नाबालिग छात्रा अपै्रल २०१७ में स्कूल जाने घर से निकली थी। देर शाम तक नहीं लौटने पर परिवार वालों ने आसपास के गांव में तलाश की और रिश्तेदारों के यहां पूछताछ की। कहीं पता नहीं चलने पर अंडा थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई। नाबालिग के अचानक गायब होने पर पुलिस ने अपहरण की आंशका व्यक्त करते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।
एफआइआर के कुछ दिन बाद पुलिस को सूचना मिली कि नाबालगि गांव बटरेल में रह रही है। पुलिस सूचना के आधार पर ही बटरेल के ग्रामीणों से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि आरोपी किराए का मकान लेकर रह रहा है। वहीं नाबालिग को पत्नी बनाकर रखा है। पुलिस ने नाबालिग को अपने कब्जे में लेकर थाना आ गई और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में नाबालिग ने दुष्कर्म की बात सार्वजनिक की थी।
न्यायाधीश ने फैसले में पीडि़ता को प्रतिकर राशि दिलाने का निर्देश दिया है। प्रतिकर राशि शासन में निर्धारित मापदंडो के आधार पर दी जाएगी। इसके लिए न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखा है।