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ऐसी है हमारी पुलिस, बोतल मारकर सिर फोड़ दिया फिर भी मामूली मारपीट की धारा, पीड़ित को भी बना दिया आरोपी

locationदुर्गPublished: Jul 11, 2019 04:50:42 pm

Submitted by:

Hemant Kapoor

मेडिकल कारोबारी पर कथित प्राण घातक हमले के मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस एक बार फिर विवादों में घिर गई है।

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ऐसी है हमारी पुलिस, बोतल मारकर सिर फोड़ दिया फिर भी मामूली मारपीट की धारा, पीड़ित को भी बना दिया आरोपी

दुर्ग. मेडिकल कारोबारी पर कथित प्राण घातक हमले के मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस एक बार फिर विवादों में घिर गई है। पीड़ित पक्ष की मानें तो दुकान के भीतर बैठे कारोबारी के सिर पर कॉच की बोतल मारा गया। जिससे कारोबारी का सिर फट गया। इसके अलावा किसी धारदार चीज से भी गले पर हमला किया गया। इसके बाद भी पुलिस घटना को मामूली मारपीट व विवाद बता रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाए मामली धारा लगाकर छोड़ दिया। इतना ही नहीं पीड़ित को भी उन्हीं धाराओं का आरोपी बना दिया, जो हमले के आरोपी पर लगाई गई है।

दवाई की कीमत को लेकर विवाद
घटना भिलाई सेक्टर-5 मार्केट की है। सेक्टर-6 भिलाई के प्रमोद कुमार साहू की शॉप नंबर 17 दीक्षिता मेडिकोज दवाई की दुकान है। 2 जुलाई को उसका सेक्टर-5 के सौरभ शुक्ला से दवाई की कीमत को लेकर विवाद हो गया। इस पर सौरभ ने हाथ-मुक्के व काउटर पर रखे कैंची से हमला कर दिया। इतना ही नहीं सौरभ ने सामने के ठेले से कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाकर संचालक के सिर पर मार दिया।

साहू मित्र सभा ने की एएसपी से शिकायत
पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट साहू मित्र सभा ने कलक्टोरेट पहुंचकर मामले की शिकायत एएसपी रोहित झा से किया। सभा के पदाधिकारियों में मामले में सेक्टर-6 पुलिस की आरोपी से मिलीभगत के आरोप भी लगाए। पदाधिकारियों ने एएसपी से मामले की नए सिरे जांच व दोषी पर कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में पदाधिकारियों ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को भी ज्ञापन सौंपा गया है।

पीडि़त और आरोपी दोनों पर समान धारा
कलक्टोरेट पहुंचे साहू मित्र सभा के हरि द्वारिका प्रसाद साहू ने बताया कि पीड़ित का सिर फट गया। इसके अलावा गले में भी चोट लगी है। वहीं हमला करने वाला शराब के नशे में था। इसके बाद भी पुलिस ने उसकी शिकायत पर काउंटर केस दर्ज करते हुए वहीं धारा (294, 323, 506 बी) पीड़ित पर भी लगा दिए, जो हमला करने वाले के ऊपर लगाया गया है।
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