1.गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार आप एक जगह से दूसरे राज्य तभी जा सकेंगे, जब वहां की स्थानीय सरकार आपको आने की परमिशन दे। इसका ब्यौरा आप सरकारी ई-पास की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
2.ई-पास बनवाने के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट दफ्तर से संपर्क कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए serviceonline.gov.in/epass पोर्टल पर जा सकते हैं। 3.आपको जिस राज्य की यात्रा करनी हो आप वेबसाइट पर उस राज्य को सिलेक्ट करें। इससे संबंधित स्टेट का एप्लीकेशन नेटवर्क पर रिडायरेक्ट कर देगा। इससे आप आसानी से आवेदन कर सकेंगे।
4.ई-पास के लिए पहले अलग-अलग राज्यों ने अपने पोर्टल लांच किए थे, लेकिन अब सरकार ने एक ही वेबसाइट पर हर जगह के ई-पास बनवाने की सुविधा दे रखी है। 5.ई-पास बनवाने के लिए आवेदन पत्र में अपना नाम, उम्र, जन्मतिथि आदि से जुड़ा विवरण भरें।
6.आप जिस वाहन से यात्रा करने वाले हैं, उसका नंबर भरें। साथ ही आपके साथ कितने लोग जाएंगे उनकी भी डिटेल्स भरें। 7.यात्रा कहां से कहां तक की है इसका विवरण भरें। आप जहां रहते हैं और जहां जाने वाले हैं उस जगह का पता भरें।
8.अगर कोई व्यक्ति किसी काम से थोड़े दिनों के लिए अन्य राज्य जा रहा है और उसे वापस लौटना हो तो आवेदन पत्र में यात्रा करने की तारीख और वापसी की डेट भरें। 9.आवेदन पत्र में आपके स्वास्थ से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी। जैसे-कोरोना लक्षण और क्वारंटाइन से जुड़े विवरण।
10.ई-पास के लिए आवेदन के समय पहचान पत्र के तौर पर आप आधार या पासपोर्ट आदि का प्रयोग कर सकते हैं।