जीएसटी लागू होने के बाद करीब 12 लाख कारोबारीयों ने अपना रजिस्टे्रशन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया हैं। इन 12 लाख में से 10 लाख कारोबारीयों का रजिस्टे्रशन मंजूर कर लिया गया हैं।
नई दिल्ली। जीएसटी लागू होने के बाद करीब 12 लाख कारोबारीयों ने अपना रजिस्टे्रशन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया हैं। इन 12 लाख में से 10 लाख कारोबारीयों का रजिस्टे्रशन मंजूर कर लिया गया हैं जबकि 2 लाख एप्लिकेशन अभी भी अपु्रवल के लिए पेंडिंग हैं। रजिस्टर्ड हुए इन 10 लाख कारोबारीयों के रिटर्न से रेवेन्यू को बड़ा बढ़त मिल सकता हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने ट्वीट करके यह जानकारी दीं।
30 जुलाई हैं रजिस्टे्रशन की अंतिम तारीख
अधिया ने ट्वीट में लिखा, जीएसटी के तहत नए रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया हैं। इस प्रक्रिया में अभी दो लाख आवेदन पेंडिंग हैं। आपको बता दें कि व्यापारियों को जीएसटी व्यवस्था के तहत 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करना था। अगर कोई कारोबारी साल के बीच में जीएसटी रजिस्टे्रशन के लिए पात्र बनता हैं तो उसे 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हैं।
20 लाख तक के टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन नहीं है अनिवार्य
यदि किसी कारोबारी का सलाना टर्नओवर 20 लाख तक हैं तो उसे जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिर्वाय नहीं होगा। हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट को सप्लाई चेन में पास करने के लिए कारोबारी खुद ही रजिस्टे्रशन कर रहें हैं।