यह भी पढ़ें – गांधीगीरी मिशन से लोन वसूलेगी पीएनबी, 1800 करोड़ रुपए रिकवर करने की उम्मीद
केवार्इसी के लिए भी अनिवार्य हुआ आधार
रिजर्व बैंक ने साफ-साफ कह दिया कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं हैं तो आपका बैंक खाता नहीं खुल सकेगा। केवार्इसी प्रक्रियो के लिए भी आपको आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। केवार्इसी के लिए आधार के अलावा पैन नंबर या फिर फार्म 60 भी देना होगा। रिजर्व बैंक ने इस बात का हवाला दिया है कि केन्द्र सरकार ने पिछले साल (जून 2017) में प्रिवेंशन फाॅर मनी लाॅडि्रंग एक्ट (पीएमएलए) कानून में संशोधन किया था, जिसमें सभी तरह के वित्तीय खातों के लिए आधार का होना जरूरी है।
यह भी पढ़ें – वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत बना बैंक खातों के मामले में नंबर वन
पिछले महीने अनिश्चतिकालीन के लिए बढ़ा था डेडलाइन
गौरतलब है कि पिछले महीने ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में सभी प्रकार के खातों, आयकर रिटर्न आैर मोबाइल नंबर को 31 मार्च तक लिंक करने के केन्द्र सरकार के फैसले का रद्द किया था। न्यायालय के इस अादेश के बाद आधार को कर्इ तरह के सेवाआें से जोड़ने के लिए तय डेडलाइन को अनिश्चितकालली के लिए बढ़ा दिया गया था।
यह भी पढ़ें – अगर आपके पास है इस कंपनी का मोबाइल तो लड़कियां देंगी ये खास सेवाएं
इन तीन राज्यों को मिली छूट
आरबीआइ ने कहा कि, उसके द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले सभी बैंक आैर अन्य कंपनियां भी इस गाइडलाइन का पालन करेंगी। लेकिन इसके साथ तीन राज्यों को इसमें छूट दी गर्इ है। ये राज्य जम्मू-कश्मीर, आसाम आैर मेघालय है। आपको बता दें कि यदि बैंक में पहले से ही आपका खाता है ताे भी आपको इन नियमों का पालन करना होगा।