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RBI ने अनिवार्य किया बैंक खाताें के लिए आधार, जारी हुर्इ गाइडलाइन

locationनई दिल्लीPublished: Apr 21, 2018 11:01:42 am

Submitted by:

Ashutosh Verma

भारतीय रिजर्व बैंक ने अब बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड काे अनिवार्य कर दिया है।

RBI

नर्इ दिल्ली। अब आपको बैंक खाता खाेलने के लिए आधार कार्ड देना जरूरी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड काे अनिवार्य कर दिया है। हालांकि इसके साथ ये भी बात साफ कर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय इसको लेकर कोर्इ फैसला नहीं करता तब तक इस गाइडलाइन का ही पालन किया जाएगा। यानि की सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने तक अापको नया बैंक खाता खुलावाने के लिए आधार कार्ड देना होगा।

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केवार्इसी के लिए भी अनिवार्य हुआ आधार

रिजर्व बैंक ने साफ-साफ कह दिया कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं हैं तो आपका बैंक खाता नहीं खुल सकेगा। केवार्इसी प्रक्रियो के लिए भी आपको आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। केवार्इसी के लिए आधार के अलावा पैन नंबर या फिर फार्म 60 भी देना होगा। रिजर्व बैंक ने इस बात का हवाला दिया है कि केन्द्र सरकार ने पिछले साल (जून 2017) में प्रिवेंशन फाॅर मनी लाॅडि्रंग एक्ट (पीएमएलए) कानून में संशोधन किया था, जिसमें सभी तरह के वित्तीय खातों के लिए आधार का होना जरूरी है।

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पिछले महीने अनिश्चतिकालीन के लिए बढ़ा था डेडलाइन

गौरतलब है कि पिछले महीने ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में सभी प्रकार के खातों, आयकर रिटर्न आैर मोबाइल नंबर को 31 मार्च तक लिंक करने के केन्द्र सरकार के फैसले का रद्द किया था। न्यायालय के इस अादेश के बाद आधार को कर्इ तरह के सेवाआें से जोड़ने के लिए तय डेडलाइन को अनिश्चितकालली के लिए बढ़ा दिया गया था।

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इन तीन राज्यों को मिली छूट

आरबीआइ ने कहा कि, उसके द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले सभी बैंक आैर अन्य कंपनियां भी इस गाइडलाइन का पालन करेंगी। लेकिन इसके साथ तीन राज्यों को इसमें छूट दी गर्इ है। ये राज्य जम्मू-कश्मीर, आसाम आैर मेघालय है। आपको बता दें कि यदि बैंक में पहले से ही आपका खाता है ताे भी आपको इन नियमों का पालन करना होगा।

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