वाहन और आभूषण होगें सस्ते
आपको बता दें कि आयकर अधिनियम के तहत , 10 लाख रुपए से ऊपर के वाहन, पांच लाख रुपए से अधिक के आभूषण और दो लाख रुपए से ज्यादा का सोना-चांदी खरीदने पर स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) एक फीसदी लगता है। अन्य चीजों की खरीद पर भी अलग-अलग दरों से टीसीएस लगता है।
CBIC ने दी जानकारी
आपको बता दें कि सीबीआईसी ने परिपत्र में कहा कि वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) देयता की गणना करते समय टीसीएस राशि को माल के मूल्य से अलग रखा जाएगा। इससे पहले दिसंबर में बोर्ड ने कहा था कि आयकर अधिनियम के तहत जिन उत्पादों पर स्रोत पर कर वसूली लागू होती है उन पर जीएसटी की गणना के दौरान टीसीएस राशि को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
CBDT से की बातचीत
इसके साथ ही विभिन्न हितधारकों से मिली प्रतिक्रिया और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से बातचीत के बाद सीबीआईसी ने फैसला किया है कि जीएसटी लगाने के उद्देश्य से माल का मूल्यांकन करने के समय टीसीएस राशि को अलग रखा जाएगा। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि टीसीएस माल पर कर नहीं है बल्कि विक्रेता की माल की बिक्री से होने वाली संभावित आय पर लगने वाला अंतरिम शुल्क है।
( ये न्यूज एजेंसी से ली गई है। )
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