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इन डॉक्युमेंट्स की होगी जरुरत
अभियान को गति देने के लिए सभी 70 विधायकों, संबंधित यूनियन और एजेंसियों को विस्तृत जानकारी दी गई है, ताकि वे भी अपने क्षेत्र के निर्माण मजदूरों को संबंधित कैंप में ले जाकर पंजीकरण करा सकें। 18-60 वर्ष आयु के बीच के लोग ही पंजीकरण करा सकते हैं। इस दौरान उनके पास 90 दिन काम करने का प्रमाण पत्र, फोटो, स्थानीय आईडी प्रमाण, बैंक खाता संख्या और आधार कार्ड होना जरूरी है। पंजीकृत मजदूर बोर्ड के तहत संचालित 18 तरह की योजनाओं लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
11 सितंबर तक होगा रजिस्ट्रेशन
दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार ने कोरोना के दौरान ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया के तहत अभी तक 70 हजार निर्माण मजदूरों ने अपना आवदेन पंजीकरण के लिए दिया है। इसके साथ ही जितने भी मजदूरों ने ऑनलाइन के जरिए आवेदन किया है, उनके सत्यापन का काम भी चल रहा है।
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सोमवार से शुक्रवार रजिस्ट्रेशन होगा
इस पंजीकरण की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए दिल्ली सरकार 24 अगस्त से 11 सितंबर तक ‘निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान’ शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इन 15 दिनों के अभियान में, जिसमें सोमवार से शुक्रवार तक पंजीकरण का अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत अभी तक दिल्ली में अलग-अलग साइबर कैफे और किसी के सहयोग से मजदूर अपना पंजीकरण करा रहे थे, लेकिन अब सरकार की तरफ से दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 स्कूलों में 24 अगस्त से कैंप लगाए जा रहे हैं, जो 11 सितंबर तक चलेंगे।
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सभी विधानसभाओं में लगाए जाएंगे कैंप
दिल्ली के निर्माण मजदूर अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के संबंधित स्कूलों में जाकर निशुल्क पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं। अभी तक की प्रक्रिया के तहत फार्म अलग से भरे जाते थे और कार्यालय बुला कर उनका सत्यापन किया जाता था। इस अभियान के दौरान सभी कागज पूरे होने पर कैंप में ही फार्म भरे जांएगे। यह पहले चरण का अभियान सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में बने कैंप में 24 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगा। इसके मिलने वाले रिस्पांस और प्रक्रिया की समीक्षा के बाद आगे की रणनीति व आगे के चरण को लेकर हम कोई निर्णय लेंगे।
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क्या कहा श्रम मंत्री
श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इसमें सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि इन कैंपों में कौन-कौन लोग अपना पंजीकरण करा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कई तरह के मजदूर रहते हैं। यह जो पंजीकरण कराया जा रहा है, वह निर्माण से संबंधित जो मजदूर हैं और उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वही लोग इसमें फार्म भर सकते हैं। वही लोग इसके लिए वैध हैं और उनका कार्ड बन सकता है।
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ये लोग कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन
इसके तहत बढ़ई, बार बाइंडर, बेलदार, कूली, मजदूर, जो निर्माण साइट या मकान बनाने में काम करते हैं। निर्माण साइट पर तैनात चौकीदार, कंक्रीट मिश्रण करने वाले, क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, फीटरमैन, लोहार, सफेदी करने वाले पैंटर, प्लंबर, पीओपी लेबर, पंप ऑपरेटर, राजमित्री, शटरिंग करने वाले, टाइल्स स्टोन फीटर और बेल्डर क्षेणी के कर्मचारी इसके तहत अपना फार्म भर कर पंजीकरण करा सकते हैं।