गैर-प्रवासन जांच रखने वाले सभी पासपोर्ट (र्इसीआर पासपोर्ट) के लिए भारतीय सरकारी पोर्टल पर आॅनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर सूचना दी है।
विदेशों में नौकरी करने वाले भारतीयों की बढ़ी मुश्किलें, विदेश मंत्रालय ने दिया ये बड़ा निर्देश
नर्इ दिल्ली। अब विदेशाें में रोजगार के लिए चुनिंदा देशा में जाने वाले भारतीयों के लिए विदेश जाना आसान नहीं होगा। दरअसल, गैर-प्रवासन जांच रखने वाले सभी पासपोर्ट (र्इसीआर पासपोर्ट) के लिए भारतीय सरकारी पोर्टल पर आॅनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर सूचना दी है। नोटिस में कहा गया है कि मंत्रालय ने यह कदम विदेशों में काम कर रहे भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा व कल्याण को ध्यान में रखते हुए उठाया है। मंत्रालय ने नोटिस में साफ कर दिया है कि 01 जनवरी 2019 के बाद से गैर-र्इसीआर पासपोर्ट धारकों को पूर्व पंजीकरण के इन 18 देशों में यात्रा करने की कोर्इ अनुमति नहीं होगी।
बिना पंजीकरण इन देशों में रोजगार के लिए जाना होगा मुश्किल
जिन देशो में रोजगार के मकसद से जाने वोल भारतीयों को यह आॅनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है, उनमें अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जाॅर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, आेमान, कतर, सऊदी अरब, सूडान, दक्षिण सूडान, सीरिया, थार्इलैंड, संयुक्त अरब अमीरात आैर यमन शामिल हैं। अब इन देशाें में रोजगार मांगने वाले भारतीयों को खुद को www.emigrate.gov.in पर पंजीकृत करना अनिवार्य है।
कैसे कर सकते हैं पंजीकरण विदेश मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के बाद अब पंजीकरण के लिए, वेबसाइट पर “र्इसीआर पंजीरकरण” लिंक पर विवरण में जाएं। इसके बाद आपको पंजीकरण फार्म भरने के लिए अलग-अलग चरणों का पालन करना होगा। जब आप सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लेते हैं तो आप्रवासन को एसएमस या र्इमेल के जरिए इसके बारे में जानकारी मिलेगी। साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले पंजीकरण की इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा।